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7th Pay Commission Pension Rule : केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव, DoPT ने जारी किया नोटिफिकेशन

7th Pay Commission Pension Rule   केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन के नियमों में बदलाव किया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा. DoPT ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी है... आइए नीचे खबर में जान लेते है इससे जुड़ी पूरी जानकारी-

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7th Pay Commission Pension Rule : केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव, DoPT ने जारी किया नोटिफिकेशन

HR Breaking News, Digital Desk- (Pension Rule) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव किया है, जिससे अब सेवानिवृत्ति से ठीक पहले वेतन वृद्धि पाने वाले कर्मचारियों को भी इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा. इसी बढ़ी हुई सैलरी के आधार पर उनकी पेंशन की गणना की जाएगी. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा. (Employees Update)

केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिससे पेंशनभोगियों (pensioners) को लाभ होगा. अब, यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी अपनी सालाना वेतन वृद्धि से ठीक एक दिन पहले सेवानिवृत्त होता है, तो भी उसे पेंशन की गणना से पहले वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा. इसका अर्थ है कि सेवानिवृत्ति (retired) के समय कर्मचारी के वेतन में यह इंक्रीमेंट (increment) जोड़ा जाएगा, और फिर उसी बढ़ी हुई राशि के आधार पर उसकी पेंशन (pension) और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना की जाएगी. 

कब रिटायर होने पर मिलेगा लाभ-
विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन (notification) के अनुसार, अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाता है, जबकि इसके ठीक एक दिन बाद यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्‍ता (Dearness Allowance) बढ़ना होता है, तो उसकी पेंशन की गणना करने से पहले सालाना इंक्रीमेंट का लाभ जोड़ दिया जाता है. इस इंक्रीमेंट को जोड़ने के बाद ही कर्मचारी को रिटायरमेंट (retirement) पर मिलने वाली एकमुश्‍त रकम और उसके बाद पेंशन की गणना की जाएगी.

क्‍यों किया गया ऐसा बदलाव-
सेंट्रल सिविल सर्विसेज (रिवाइज्‍ड पे) रूल, 2006 के सेक्‍शन 10 के तहत हर साल 1 जुलाई को सालाना इंक्रीमेंट किया जाता है. साल 2016 में यह इस सालाना इंक्रीमेंट को दो भाग में बांट दिया गया, 1 जनवरी और 1 जुलाई. अगर कोई कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाता है, वह सालाना इंक्रीमेंट का लाभ उठाने से 1 दिन पीछे रह जाता है. इसका असर कर्मचारी के पेंशन कैलकुलेशन पर भी पड़ता है और इसी असर से कर्मचारियों को बचाने के लिए सरकार ने नियमों में यह बदलाव किया है.

हाईकोर्ट ने पहले ही दिया था आदेश-

- मद्रास हाईकोर्ट ने 2017 में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे सरकार का ध्यान इस मुद्दे पर गया. 

- 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे कर्मचारियों को काल्पनिक वृद्धि का लाभ देने का फैसला सुनाया. 

- 2024 में इस फैसले को कुछ शर्तों के साथ अन्य समान मामलों पर भी लागू किया गया।

आखिरकार, सरकार ने सभी पात्र कर्मचारियों को इस लाभ का विस्तार करने का निर्णय लिया है.

सरकार ने पूरी कर ली माथापच्‍ची-
सरकार ने 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि के लिए सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के अनुरोध पर पूरी जांच-पड़ताल की है. कार्मिक विभाग ने व्यय और कानून मंत्रालयों से परामर्श किया है. सलाह दी गई है कि ऐसे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की अनुमति दी जा सकती है जो वेतन वृद्धि लागू होने से ठीक एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए हैं. विभाग ने बताया कि जैसा सर्वोच्च न्यायालय (supreme court) के आदेशों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को काल्पनिक वेतन वृद्धि का अनुदान केवल काल्‍पनिक गणना के हिसाब से माना जाएगा.

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