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7th pay commission pension rules : केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, DoPPW ने जारी किया नोटिफिकेशन

pension rules : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारियों की पेंशन में 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक के इजाफे (7th pay commission pension Hike) का फैसला किया गया है। इसको लेकर पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW) ने अधिसूचना जारी कर दी है। पेंशनर्स के लिए ये यह फैसला काफी फायदेमंद रहने वाला है। सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत कर्मचारियों को फिलहाल वेतन और भत्ते मिल रहे हैं।

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7th pay commission pension rule : केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, DoPPW ने जारी किया नोटिफिकेशन

Hr Breaking News (pension rules) : केंद्र सरकार कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लगातार कदम उठाती रहती है। कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में 7वें वेतन आयोग (7th pay commission pension rules) के तहत बंपर इजाफा किया गया है। कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिलहाल डीए में बढ़ौतरी (extra pension rules) और 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार है। इसी बीच कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW) विभाग का बड़ा फैसला आ गया है। 

 

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी सौगात


केंद्र की सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Retired employee) को बड़ी सौगात दी है। उनकी पेंशन में बढ़ौतरी का प्रावधान किया गया है। यह लाभ 80 साल से ऊपर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उम्र के हिसाब से मिलेगा। पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW) ने पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन (7th pay commission pension rules) की सुविधा देने की घोषणा की है। 


एक उम्र के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुकंपा भत्ता (compassionate allowance) की सौगात दी जाएगी। इसमें 80 साल से ऊपर के सेवानिवृत्त कर्मियों को यह अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। इस अतिरिक्त पेंशन को अनुकंपा भत्ता (compassionate allowance pension rules) ही नाम दिया गया है। यह रिटायर्ड कर्मियों के लिए बुढ़ापे में बड़ी सौगात है। 

 

नियमों के अनुसार 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन के रूप में अनुकंपा भत्ता (compassionate allowance) अनिवार्य रुप से मिलेगा। उम्र के हिसाब से ये बढ़ता भी जाएगा।

 

क्या कहता है नियम 


पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW)की अधिसूचना के अनुसार नए नियमानुसार 80 वर्ष की आयु पूरी होते ही पेंशन में अतिरिक्त पेंशन के वृद्धि का लाभ जुड़ जाएगा। जिस महीने में कर्मचारी की उम्र 80 वर्ष हो रही है उसी महीने की पहली तारीख से अतिरिक्त पेंशन यानी अनुकंपा भत्ता (pension rules) चालू माना जाएगा। 

 

जानिए किस उम्र में कितनी बढ़ेगी पेंशन


अनुकंपा पेंशन, मिल रही पेंशन पर प्रतिशत के हिसाब से मिलेगी। इसमें उम्र के हिसाब से ग्रोथ होती जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारी की उम्र 80 साल से 85 साल के बीच होती है तो उसको बेसिक पेंशन (basic pension rules) पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। 

वहीं 85 से 90 साल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेसिक पेंशन पर 30 प्रतिशत का लाभ (pension hike) दिया जाएगा। वहीं, 90 से 95 साल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेसिक पेंशन पर 40 प्रतिशत अनुकंपा भत्ता (compassionate allowance) का लाभ दिया जाएगा। वहीं, 95 से 100 वर्ष की आयु पर बेसिक पेंशन पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन  का लाभ मिलेगा। 100 साल की आयु के बाद बेसिक पेंशन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा।

CCS पेंशन रूल के अंतर्गत लागू हुई सुविधा


केंद्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन)  CCS(Pension) Rules नियम 2021 के नियम 44 के सब रूल छह में अतिरिक्त पेंशन की सुविधा लागू की गई है। इस नियम के तहत 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी को अनुकंपा भत्ते यानी अतिरिक्त पेंशन का लाभ अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। 

सभी विभागों को माननी होगी पॉलिसी


पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW)ने सभी विभागों व बैंकों को निर्देशित किया है कि नए नियमों को पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। इससे पेंशनर्स को सही समय पर इस सुविधा का लाभ मिलेगा। पेंशनर्स के लिए यह अतिरिक्त पेंशन तभी से लागू हो जाएगी, जिस महीने में कर्मचारी 80 साल का हो जाएगा। जिस माह में कर्मचारी 80 वर्ष का होगा उसी महीने की पहली तारीख से अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।