7th Pay Commission Special Leave : सरकारी कर्मचारियों की छुटि्टयों के नियमों में बदलाव, मिलेगी इतने दिन की स्पेशल लीव
Special Leave Rules : सरकारी कर्मचारियों को नौकरी के साथ साथ कई तरह की छुट्टियां दी जाती हैं। इनमें स्पेशल लीव (Special leaves new rules) भी शामिल हैं। अब सरकार ने कर्मचारियों को दी जाने वाली छुट्टियों के नियम बदल दिए हैं। इन नियमों के बदले जाने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली स्पेशल छुटि्टयों (Special Leaves for Central Employees) की संख्या भी बदल गई है। आइये जानते हैं सरकारी कर्मचारी अब कितने दिन का विशेष अवकाश ले सकेंगे।

HR Breaking News - (govt leave rules)। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। इसके अनुसार अब कर्मचारियों (govt employees news) को मिलने वाली स्पेशल लीव में बदलाव कर दिया गया है। नियमों के अनुसार कर्मचारियों को अब एक निश्चित संख्या तक स्पेशल लीव (special leave ka niyam) मिल सकेंगी।
हालांकि इन स्पेशल लीव के लिए भी अन्य छुटि्टयों की तरह ही नियम व शर्तें तय की गई हैं। खबर में जानिये अब एक सरकारी कर्मचारी को कितनी स्पेशल लीव मिलेंगी और इसके लिए क्या नियम शर्तें रहेंगी। सरकार मिलेगी 42 दिन (42 days leave rules) की सशर्त स्पेशल छुट्टी
संबंधित विभागों को किए आदेश जारी -
सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने आदेश जारी कर बताया है कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को 42 दिन की स्पेशल छुट्टी मिलेगी। हालांकि ये लीव कुछ विशेष नियमों व शर्तों (special leaves norms) के आधार पर ही दी जाएंगी। इस बारे में सभी संबंधित विभागों को आदेश देते हुए अवगत करा दिया गया है।
NOTTO ने भी की यह जानकारी साझा-
नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (NOTTO) ने भी इस बारे में जानकारी साझा की है कि अंगदान (organ donation leaves) करने वाले केंद्रीय कर्मचारी को अब 42 दिन की स्पेशल छुट्टी मिलेगी। कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए वेबसाइट पर भी ये आदेश नियम बताते हुए अपलोड कर दिए हैं।
सरकार ने लिया यह फैसला -
NOTTO ने जानकारी देते हुए कहा है कि किसी अंगदाता की सर्जरी कर अंग निकाला जाता है। ऐसे में कर्मचारी (leave rules for employees) या अंगदाता के अस्पताल में भर्ती होने से लेकर उसे ठीक होने तक में काफी समय लग जाता है। इस जानकारी के बाद DoPT की ओर से कहा गया है कि सरकार के फैसले के अनुसार अब अंगदान करने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (govt employees leaves) को अधिकतम 42 दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी यानी स्पेशल केजुअल लीव नियम अनुसार देगी।
सर्जरी से पहले भी ले सकते हैं अवकाश-
DOPT की ओर से जारी किए गए आदेशों में यह भी कहा गया है कि स्पेशल केजुअल लीव (Special Casual Leave) अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही एक बार में ही ली जा सकती हैं। अगर डॉक्टर सर्जरी से एक सप्ताह पहले ही अवकाश लेने की कहता है तो पहले ही अवकाश (leaves for organ donation) दे दिए जाएंगे।
इन अंगों को दान कर सकते हैं कर्मचारी -
कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (central empolyees) चाहता है तो अपनी एक किडनी दान कर सकता है। चिकित्सकों के अनुसार एक किडनी भी काफी होती है। अग्न्याशय का एक हिस्सा, लीवर का हिस्सा भी दान किया जा सकता है। इस दौरान अंगदान के लिए की जाने वाली सर्जरी व रेस्ट करने के लिए सरकार (govt rules for special leaves) अवकाश देगी।