ना करें 18वें साल का इंतजार, अब 17 की उम्र में बनवाएं Voter ID, जानें कैसे?

HR Breaking News, New Delhi: यदि आपका बेटा या बेटी 17 साल का हो गया है और आप उसकी वोट बनाना चाह रहे हो। परंतु चुनाव आयोग की ओर से 18 साल उम्र तय होने के कारण आप नहीं बनवा रहे तो आज हम आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप महज 17 की उम्र में आपकी बेटा या बेटी की वोट बना सकते हो। दरअसल, चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने वीरवार को घोषणा की कि 17 साल से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक अब वोटर लिस्ट में अपना नाम पहले से दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
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चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि युवाओं को अब वोटर लिस्ट में एनरोल होने के लिए 1 जनवरी को 18 साल की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
ECI ने SEO, ERO और AERO को दिए निर्देश
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ, ईआरओ और एईआरओ को इस बारे में निर्देश दिया है ताकि युवाओं को अपने अग्रिम आवेदन दाखिल करने में सुविधा हो। 17 साल से अधिक आयु के युवा अब वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं।
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इससे पहले 25 जुलाई को महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि ईसीआई 1 अगस्त से वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए पूरे राज्य में एक अभियान शुरू करेगा।