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IPC Section 294: हो जाइए अलर्ट, पब्लिक प्लेस पर पत्नी और गर्लफ्रेंड के साथ किया ये काम तो होगी जेल

अगर आप अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप पत्नी या गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करते दिखे तो आपके जेल की हवा खानी पड़ सकती है। आएइ नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं। 

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IPC Section 294:  हो जाइए अलर्ट, पब्लिक प्लेस पर पत्नी और गर्लफ्रेंड के साथ किया ये काम तो होगी जेल

HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)। जब कोई व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी के साथ घूमने के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो आमतौर पर उनका मूड रोमांटिक होता है। लेकिन यही रोमांटिक मूड आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। जी हां, पब्लिक प्लेस पर अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी को किस करना संविधान के हिसाब से दंडनीय अपराध है और इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है. इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी के साथ घूमने के लिए किसी पब्लिक प्लेस पर जाएं और आपका मूड रोमांटिक हो जाए तो अपने मूड को काबू में रखें वरना आपको सजा भुगतनी पड़ सकती है।

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NCIB Headquarters ने कानून को लेकर दी अहम जानकारी


NCIB Headquarters ने इस मामले पर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए जानकारी शेयर की है. NCIB Headquarters के मुताबिक किसी सार्वजनिक स्थल पर अपनी प्रेमिका या पत्नी को किस करना दंडनीय अपराध है और ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 के तहत सजा मिल हो सकती है।

NCIB Headquarters ने अपने ट्वीट में एक और बात बताई है. उन्होंने लिखा कि जहां एक तरफ सार्वजनिक स्थल पर अपनी प्रेमिका या पत्नी को किस करना कानूनन अपराध है तो वहीं दूसरी ओर मनोरंजन के नाम पर फिल्मों या टीवी चैनलो द्वारा सार्वजनिक स्थलों और करोड़ों घरों में अश्लीलता और नग्नता परोसना संविधान के अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार है।


क्या है आईपीसी की धारा 294

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Latest Laws के मुताबिक भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चिढ़ाने के इरादे से किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी अश्लील कार्य करता है या किसी भी सार्वजनिक स्थान या उसके आसपास कोई अश्लील गाना, कथागीत या शब्द गाता है या बोलता है तो उसे सजा दी जा सकती है. आईपीसी की धारा 294 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने की जेल या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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