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Indian Railways Rules : बिना टिकट यात्रा करने पर रेल से नहीं उतार सकता TTE, जान लें नियम

भारतीय रेलवे के कई न‍ियम ऐसे हैं ज‍िनके बारे में यात्र‍ियों के अलावा रेलवे स्‍टॉफ को भी जानकारी नहीं होती। उन्‍हींं में से एक न‍ियम है क‍ि अकेली मह‍िला यात्री को ट‍िकट नहीं होने पर भी टीटीई ट्रेन से नहीं उतार सकता।
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बिना टिकट यात्रा करने पर रेल से नहीं उतार सकता TTE

HR Breaking News (डिजिटल डेस्क)। भारतीय रेल से लंबी दूरी का सफर करना हमेशा ही आरामदायक रहता है. अगर आप भी अक्‍सर रेल से सफर करते हैं तो आपको भारतीय रेलवे के न‍ियमों के बारे में जरूर पता होना चाह‍िए. यद‍ि आपको इन न‍ियमों की जानकारी होती है तो क‍िसी भी पर‍िस्‍थ‍ित‍ि में ये आपके काम आ सकते हैं. रेलवे के नियमों के बारे में पता होने पर सहयात्री, रेलवे स्टाफ या अधिकारी आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर पाएगा.

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तीन दशक पहले बनाया गया था न‍ियम


रेलवे के एक न‍ियम के तहत यद‍ि कोई मह‍िला यात्री ट्रेन में सफर के दौरान अकेले हैं और उसके पास टिकट नहीं है तो टीटीई चेक‍िंग के दौरान उसे ट्रेन से नीचे नहीं उतार सकता. इस न‍ियम को रेलवे बोर्ड की तरफ से तीन दशक पहले बनाया गया था. मह‍िला सशक्‍तीकरण के तहत इसे अब सख्‍ती से लागू करने का न‍िर्णय ल‍िया गया है.

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स्‍टॉफ को भी कम जानकारी होती है


इस न‍ियम के बारे में रेलेवे (Indian Railways) स्‍टॉफ को भी कम ही जानकारी होती है. संबंध‍ित न‍ियम पर रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का कहना है 'अकेले यात्रा कर रही महिला पैसेंजर को किसी स्टेशन या जंक्‍शन पर ट्रेन से नीचे उतारने पर अनहोनी हो सकती है. महिला यात्र‍ियों की सुरक्षा के मद्देनजर ही इस न‍ियम को 1989 में कानून बनाया गया था.

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जीआरपी की महिला कांस्टेबल की ज‍िम्‍मेदारी


रेलवे मैनुअल में यह स्‍पष्‍ट है क‍ि अकेली महिला यात्री के पास टिकट नहीं होने की स्‍थ‍ित‍ि में टीटीई उसे क‍िसी स्टेशन पर नहीं उतार सकता. इसके लिए टीटीई (TTE) को पहले जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम को सूचना देनी होगी. दूसरी ट्रेन में टिकट के साथ बैठाने की जिम्मेदारी जीआरपी की महिला कांस्टेबल की होती है.

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मह‍िला पैसेंजर की सुरक्षा के ल‍िए कई न‍ियम


महिला सशक्तिकरण के लिए रेलवे लगातार काम करता रहता है. इन प्रयासों में महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा, संरक्षा व सुविधा को बेहतर करना शामिल है. रेलवे बोर्ड ने महिला सशक्तिकरण के लिए अलग-अलग मोर्चे पर काम करने का न‍िर्णय ल‍िया है. इसमें अकेली मह‍िला पैसेंजर की सुरक्षा सुन‍िश्‍च‍ित करने के ल‍िए कई कदम उठाए जाने हैं.

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रेलवे बोर्ड की तरफ से कहा गया क‍ि अनर‍िज्‍वर्ड कोच में वेट‍िंग ल‍िस्‍ट में नाम होने पर भी अकेली महिला को ट्रेन से नहीं उतारा जा सकता. यदि अकेली महिला स्लीपर के टिकट पर वातानुकूल‍ित (AC) कोच में यात्रा कर रही है तो टीटीई उससे स्लीपर में जाने की गुजार‍िश कर सकता है.