home page

New rules for public : हो जाएं सावधान! 7 दिन बाद बदल जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट से लेकर गैस सिलेंडर समेत 5 चीजों के नियम

New rules for public :  सात दिन बाद यानी 1 अक्तूबर से आपसे जुड़ें पांच नियमों में बदलाव होने जा रहा है। एक तारीख से क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट से लेकर रसोई गैस सिलेंडर  समेत पांच चीजों के नियम बदल जाएंगे। इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। 

 | 
New rules for public :  हो जाएं सावधान! 7 दिन बाद बदल जाएंगे आपसे जुड़ें पांच नियम

HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)।  एक अक्तूबर से कई बड़े बदलाव (Rules Change from 1st October) होने जा रहे हैं। ये बदलाव सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। ऐसे में इन बदलावों के बारे में आपको पहले से जानकारी होना बेहद जरूरी है। जिससे आपको किसी तरह की कोई समस्या का समाना न करना पड़े।  एक बार इन होने जा रहे बदलावों (Rules Change from 1st October) पर ध्यान जरूर दें और समय रहते अपने काम फटाफट निपटा लें।

ये भी जानें : Senior Citizen Scheme : सीनियर सिटीजन को बड़ी सौगात, अब हर महीने मिलेंगे 1 लाख रुपए


टोकनाइजेशन सिस्टम में होगा बदलाव


1 अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम (Debit and credit card rules) में बदलाव किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन रूल बदलने जा रहा है। इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कहा कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव होने के बाद कार्ड होल्डर्स को पेमेंट (payment) करने में नया अनुभव मिलेगा। 


वहीं आपको बता दें कि अभी तक जब आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट (credit card payment) करते हैं तो आपके कार्ड की जानकारी संबंधित वेबसाइट पर सेव हो जाती है। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकार नियमों में बदलाव किया जा रहा है। इससे फ्रॉड की घटनाओं को रोका जा सके। इसमें Transaction के दौरान एक टोकन जनरेट होगा और इसी से पेमेंट हो सकेगा। इससे पहले की तुलना में डेबिट व क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करना अधिक सुरक्षित हो जाएगा। कार्ड के बदले टोकन से पेमेंट की व्यवस्था लागू होने के बाद फ्रॉड के मामले भी कम आएंगे।

ये भी जानें : Chanakya Niti: व्यापार करने से पहले जान लें चाणक्य नीति, कभी नही होंगे असफल

1 अक्तूबर से बदल जाएंगे म्यूचुअल फंड के नियम 


1 अक्टूबर या उसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन डिटेल (Mutual fund rules will change) देना जरूरी हो जाएगा। वहीं ऐसा नहीं करने वाले निवेशकों को एक डिक्लेरेशन भरना होगा। डिक्लेरेशन में नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी।
 इससे पहले ;ये नियम 1 अगस्त 2022 से ही अमल किया जाना था, हालांकि ऐसा नहीं हो सका और इस डेडलाइन को 1 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाया गया था। अब इसे अगले महीने से लागू कर दिया जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इसका ध्यान जरूर रखें।

LPG की कीमत में होगा चेंज


हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस की कीमत (LPG price change) में बदलाव करती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी 1 अक्टूबर से रसोई गैस की कीमत में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो भी इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।  

वायु प्रदूषण कम करने के लिए लगेगी इन कामों पर रोक


वायु प्रदूषण से जंग के लिए एक अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाता है। 
Graded Response Action Plan  के तहत उन सभी कार्यों पर रोक लगाई जाती है, जो प्रदूषण बढ़ाने में सहायक हैं। ऐसे में धुआं फैलाने वाले जनरेटरों से लेकर वाहन तक आदि सभी पर इसका असर पड़ेगा। सर्दियों की शुरुआत होते ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है।

फ्री नहीं मिलेगी बिजली


राजधानी दिल्ली में फ्री बिजली की सुविधा (free power off) का लाभ उठाने के लिए अब नियम बदल गया है। बिजली बिल पर दिल्ली सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी को 31 सितंबर के बाद बंद कर दिया जाएगा। अब सब्सिडी के लिए अप्लाई करने वाले उपभोक्ताओं को ही इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इस नए नियम को लेकर ऐलान किया था।  अब सभी को फ्री बिजली नहीं मिलेगी।