Yatayat ke Niyam: पहले से ज्यादा सख्त हुए ट्रैफिक नियम, इन डॉक्यूमेंट्स को साथ हमेशा रखें साथ

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, । सड़क दुर्घटना को कम करने और यातायात व्यवस्था का सही रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस काफी सख्त है। ऐसे में जब भी अपनी गाड़ी को बाहर लेकर जाएं उस समय अपने पास गाड़ी से संबंधित कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स को जरूर साथ में लेकर चलें। ट्रैफिक पुलिस जब रोकती है तो सबसे पहले इन्ही डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करती है।
ड्राइविंग लाइसेंस
किसी भी वाहन को चलाते समय साथ में Driving licence रखना अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस इस बात का प्रमाण है कि आप उस को चलाने के योग्य हैं। इसलिए, आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस जब भी आप को रोकती है तो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस की मांग करती है।
इंश्योरेंस रखें साथ
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार बिना इंश्योरेंस के गाड़ी को चलाना एक दंडनीय अपराध है इस नियम का उल्लंघन करने वालों को भारी चलान का सामना करना पड़ता है। वहीं बार- बार पकड़े जाने पर पुलिस के पास गाड़ी को जब्त करने का भी अधिकार होता है। इसलिए, अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस समाप्त हो गया हो तो उसे फौरन रिन्यू करवा लें। इसके अलावा वाहन चलाते समय व्हीकल इंश्योरेंस अपने साथ ज़रूर रखें।
PUC certificate
PUC सर्टिफिकेट यानी पॉल्यूशन प्रमाण पत्र को वाहन चलाते समय अपने पास जरूर रखें। क्योंकि, जब भी पुलिस आपको रोकती है तो अन्य दस्तावेज के साथ पीयूसी सर्टिफिकेट की भी डिमांड करती है।
आरसी रखें साथ
रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र यानी RC उस बात का प्रमाण होता है कि जो आप गाड़ी चला रहे हैं वो किसके नाम पर है कब खरीदी गई है, किसके नाम पर है आदि। इसलिए प्रमाण के रुप में Registration certificate अपने साथ ज़रूर रखें।