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Affair : पति को छोड़ नौकर साथ पूरे 5 साल तक बनाये संबंध, ऐसे हुआ भंडाफोड़

naukar-malkin affair : पति को छोड़ कर एक महिला अपने नौकर के साथ पूरे 5 साल तक संबंध बनती है और जब पति को इसका पता चला तो दोनों ने मिल कर किया कुछ ऐसा जिसपर आपको यकीन न होगा |

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लव स्टोरी

HR Breaking News, New Delhi : यूपी के हरदोई में नौकर के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने नौकर और मृतक की पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल 5 साल पूर्व नौकर के साथ अवैध संबंधों का विरोध करने पर महिला ने नौकर के साथ मिलकर पति की गला घोटकर और बांके से सिर पर प्रहार कर निर्मम हत्या कर दी थी।

Supreme Court Decision : कोर्ट का आया फैसला, कब्ज़ा करने वाले का ही प्रॉपर्टी पर होगा मालिकाना हक़

अदालत में सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश निरुपमा विक्रम की अदालत ने पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी नौकर को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. अदालत ने महिला पर 25 और नौकर पर 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

हरदोई जिले में आज अपर सत्र न्यायाधीश निरुपमा विक्रम की अदालत ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी और नौकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल 22 जून 2017 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले मनीष श्रीवास्तव की रस्सी से गला घोटकर और सिर पर बांके से प्रहार कर निर्मम हत्या कर दी गई थी।

मनीष श्रीवास्तव की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया था. इस मामले में पुलिस का कहना था कि मनीष ने घटना से 9 साल पहले आवास विकास कॉलोनी निवासी शीतल वर्मा के साथ प्रेम विवाह किया था, मृतक पति, पत्नी और बच्चों के साथ अपनी ससुराल में रहता था।

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मृतक डीजे चलवाने का कारोबार करता था उसका काम उसका नौकर राहुल कश्यप निवासी चंदीपुरवा देखता था. इस दौरान घर आते जाते नौकर राहुल के मृतक की पत्नी शीतल वर्मा के साथ अवैध संबंध हो गए थे।

पति ने पत्नी को नौकर के साथ देख लिया था…


घटना वाले दिन सुबह दोनों को एक साथ देख लेने पर मनीष ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद शीतल ने रस्सी से गला कसकर और राहुल कश्यप ने सिर पर बांके से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी. हत्या के बाद सुनियोजित ढंग से हत्या को हादसा करार देने के लिए दोनों मृत अवस्था में मनीष श्रीवास्तव को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ. पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था।

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पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर ढूंढे थे सबूत
पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बांका,रस्सी और तमंचा व कारतूस बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया था. शहर के सिविल लाइन निवासी मृतक की मां मायारानी श्रीवास्तव ने नौकर राहुल और बहू शीतल वर्मा के खिलाफ बेटे की हत्या का मामला दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष की ओर से संजीव सिंह ने मुकदमे से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. पांच साल तक चली प्रक्रिया के बाद अपर सत्र न्यायाधीश निरुपमा विक्रम की अदालत ने नौकर राहुल और मृतक की पत्नी शीतल वर्मा को दोषी करार देते हुए. आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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