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DA Hike : नए नियम में क्या रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA व वेतन आयोग का लाभ, यह है पूरा मामला

DA Hike Updates : केंद्र सरकार की ओर से साल में दो बार डीए दिया जाता है और हर दस साल में नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद सैलरी बढ़ौतरी का लाभ दिया जाता है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि नए नियम के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को जो डीए (Dearness Allowance) और वेतन आयोग का फायदा मिलने वाला है, उसका लाभी अब उन्हें नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इसमे कितनी सच्चाई है।

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DA Hike : नए नियम में क्या रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA व वेतन आयोग का लाभ, यह है पूरा मामला 

HR Breaking News (DA Hike Updates) डीए और वेतन आयोग से जुड़ी खबरें आते ही कर्मचारियों के कान खड़े हो जाते हैं। अब इसी बीच बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद उनको जो लाभ मिलते हैं, उन्हें खत्म करने का फैसला किया है।

 

जानकारी के अनुसार यह नियम बदलाव वित्त अधिनियम 2025 (finance act 2025)का एक हिस्सा है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई।

 

जानिए क्या है वायरल दावे की सच्चाई


कई दिनों से डीए और वेतन आयोग को लेकर कई खबरें वायरल हो रही है। वित्त मंत्रालय (Department of Expenditure) के व्यय विभाग, कर्मचारी मंत्रालय, विधिक विभाग, विधायी विभाग, महालेखा परीक्षक और अन्य संबंधित विभागों के साथ परामर्श कर, सेवानिवृत्ति एवं पेंशन विभाग (Department of Retirement and Pension)ने CCS नियम, 2021 के नियम 37(29)(क) में बदलाव को स्थापितं किया है।

क्या जब्त हो जाएंगे सेवानिवृत्ति के फायदे


संशोधित नियम 37(29)(क) के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अवशोषित करने के बाद किसी बाद की मिस बिहेव के चलते सेवा से बर्खास्त किया जाता है या हटाया जाता है तो इससे सिर्फ उपक्रम में की गई सेवा ही नहीं बल्कि पूर्व सरकार में की गई सेवा के सेवानिवृत्ति (Retirement rule ) के फायदो को भी जब्त किया जा सकता है।

इतना ही नहीं बल्कि बर्खास्तगी, सेवा से हटाए जाने या छंटनी के मामले में उपक्रम के फैसले से जुड़े प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा समीक्षा के अधीन माना जाएगा।

किन कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति लाभ होगा जब्त


प्रावधान पर गौर करें तो अगर कोई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) का कर्मचारी, जो पहले किसी सरकारी विभाग में कार्यरत था और अपने मिस बिहेव के चलते सेवा से हटाया गया था, तो उसके संपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ जब्त हो जाएंगे और इसमे उसकी पूर्व सरकारी सेवा से प्राप्त पेंशन (Pension rule change 2025 truth) को भी शामिल किया गया है।

क्या अब के नए नियम

बता दें कि यह नियम (Finance Act 2025 pension facts)पहले के नियम से थोड़ा अलग है, जिसमें बताया गया है कि PSU से बर्खास्तगी पूर्व सरकारी सेवा से जो पेंशन प्राप्त होती है, वो लाभों को प्रभावित नहीं करेगी।

वित्त अधिनियम 2025 के नए नियमों पर गौर करें तो इसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (DA and Pay Commission) से वंचित करने से जुड़ी रिपोर्ट के दावे को देखें तो इसमे नियम 37 में बदलाव का महंगाई भत्ते या वेतन आयोग के लाभों से कोई लेना-देना नहीं है।

कैसे है ये प्रावधान नुकसानदायक


गौर करने वाली बात यह भी है कि सरकार ने इस प्रकार के किसी भी बदलाव के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है। इस वर्ष मार्च में संसद में वित्त विधेयक 2025 में जब पारित हुआ था  तो इसके बाद एक पेंशन से जुड़े प्रावधान को लेकर विवाद हुए। कर्मचारी संघों का कहना है कि यह प्रावधान सेवानिवृत्तों (Retired government employees )के लिए नुकसानदायक हो सकता है और इसके चलते पुराने और नए पेंशनभोगियों के बीच असमानता की स्थिती हो सकती है।


वित्त मंत्री ने किया स्पष्ट


इतना होने के बाद  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman)ने संसद में कहा कि यह प्रावधान सिर्फ 1 जून, 1972 से जो लागू मौजुदा नियमा है, उसकी पुनः पुष्टि करता है और इसके कोई डरने की बात नहीं है कि क्योंकि इसमें नागरिक या रक्षा पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेवानिवृत्ति एवं पेंशन विभाग (Department of Retirement and Pension)ने क्लियर कहा है कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7 th CPC) द्वारा जो पेंशन समानता लागू की गई, वो समान बनी रहेगी।


आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के इजाफे और वेतन आयोग के लाभ खत्म कर दिए गए हैं, वे सही नहीं हैं। ये संशोधित नियम सिर्फ उन मामलों से जुड़े हैं, जहां सरकार से अवशोषित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Public Sector Undertakings) के कर्मचारियों को दुष्प्रवृत्ति के चलते सेवा से हटाया  जा सकता है।

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