Delhi DDA New Rule: केंद्र सरकार ने बदल दिए डीडीए के नियम, आसान हुआ दिल्ली में प्लॉट खरीदना

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली,New Rules For DDA Flats : दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक बयान में कहा है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Union Ministry of Housing and Urban Affairs) ने डीडीए द्वारा आवास विनियम, 1968 में प्रस्तावित “बदलाव/ छूट” को मंजूरी दे दी है, जो डीडीए अधिनियम 1957 की धारा 57 के तहत जारी किए गए थे. संशोधित नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके पास दिल्ली में 67 वर्ग मीटर से कम का फ्लैट या भूखंड है, वह डीडीए द्वारा पहली बार पेश किए जा रहे नए फ्लैटों के आवंटन पर आवेदन करने का पात्र हो गया है.
डीडीए ने एक बयान में कहा कि दिल्ली में 67 वर्गमीटर से कम फ्लैट या प्लॉट वाला कोई भी व्यक्ति डीडीए द्वारा पहली बार पेश किए गए नए फ्लैटों के आवंटन पर आवेदन करने का पात्र बन गया है. मुख्य नियम किसी भी व्यक्ति को डीडीए फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं देते थे, अगर उसके या उसके परिवार के सदस्यों के पास फ्लैट/प्लॉट के क्षेत्र के बावजूद कोई फ्लैट/प्लॉट था. “संशोधन/छूट का उद्देश्य सक्षम करना था आम जनता डीडीए फ्लैटों को बिना किसी बाधा/बाधा के खरीद सकती है.
डीडीए द्वारा दिल्ली में एक फ्लैट के मालिक होने के नए नियम
बयान में कहा गया है कि वेटिंग लिस्ट के आवेदकों को मिनी ड्रॉ के जरिए सरेंडर या कैंसल किए गए फ्लैट आवंटित किए जाएंगे.
यदि किसी क्षेत्र या इलाके में 25 फीसदी से अधिक फ्लैट बिना बिके रह जाते हैं, जहां उन्हें पहली बार पेश किया गया था, तो ऐसे इलाके को “डेवलपिंग एरिया” माना जाएगा.
डीडीए ने कहा कि दिल्ली में फ्लैट या जमीन के भूखंड होने के संदर्भ में कोई प्रतिबंध आवेदकों पर लागू नहीं होगा, जब डेवलपिंग एरिया में इस तरह के बिना बिके फ्लैटों को बाद की आवास योजना के तहत पेश किया जाता है.
इंडिविजुअल्स के अलावा, केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, केंद्र या राज्य सरकार के स्वायत्त निकाय फ्लैटों के आवंटन के लिए पात्र होंगे.
नियमित आवास योजना के तहत फ्लैटों के निपटान के अलावा, डेवलपिंग एरिया में बिना बिके फ्लैटों को आसान नॉर्म के तहत “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर ऑनलाइन पेश किया जा सकता है.
सभी बदलाव/छूट एक ओर उन व्यक्तियों को डीडीए फ्लैट खरीदने में सक्षम बनाएंगे जो दिल्ली में अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन/फ्लैट होने के कारण पात्र नहीं थे.
दूसरी ओर, यह पर्याप्त रूप से डीडीए फ्लैटों की मांग उत्पन्न करेगा.