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Delhi High Court : क्या ससुर की पैतृक संपत्ति से गुजारा भत्ता ले सकती है बहू, दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला

Alimony Rights : महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को लेकर कानून में कई तरह के प्रावधान हैं। अक्सर ससुर की पैतृक संपत्ति में बहू के अधिकार (women's property rights) को लेकर सवाल उठते रहते हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि ससुर की पैतृक संपत्ति से बहू गुजारा भत्ता (women's alimony rights) पाने का अधिकार रखती है या नहीं। आइये जानते हैं क्या कहा है हाईकोर्ट ने।
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Delhi High Court : क्या ससुर की पैतृक संपत्ति से गुजारा भत्ता ले सकती है बहू, दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला

HR Breaking News - (women's property rights)। ससुर की पैतृक संपत्ति पर बहू के अधिकारों (wife's property rights) से जुड़े मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। अधिकतर लोगों के मन में यह सवाल भी बना रहता है कि ससुर की पैतृक संपत्ति (ancestral property rights) में बहू का कितना अधिकार होता है।

वह ससुर की इस संपत्ति से गुजारा पाता पाने की हकदार है या नहीं। इसी सवाल का जवाब दिल्ली हाईकोर्ट (HC decision on property) ने अपने एक फैसले में दिया है। अब हाईकोर्ट का यह निर्णय सुर्खियों में है, जिसे हर किसी के लिए जानना जरूरी है।

 

 

पहले यह अंतर समझना जरूरी-


अधिकतर लोग ससुर की संपत्ति और ससुर की पैतृक संपत्ति (father in law's ancestral property) के अंतर को भी सही से नहीं जानते। ससुर की संपत्ति वह संपत्ति होती है जो ससुर ने खुद की कमाई से खरीदी है यानी ससुर की स्वअर्जित संपत्ति (father in law's self acquired property) ही ससुर की संपत्ति होती है। इसके अलावा ससुर की पैतृक संपत्ति वह होती है जो ससुर को अपने पूर्वजों से मिली है। 

यह कहा है हाईकोर्ट ने-


दिल्ली हाईकोर्ट (delhi high court) ने कहा है कि अगर बहू विधवा है तो उसे ससुर की पैतृक संपत्ति से गुजारा भत्ता पाने का हक (maintenance allowance rights) है। लेकिन ससुर की स्वअर्जित संपत्ति पर यह हक पाने का वह दावा नहीं कर सकती। अगर ससुर के पास पैतृक संपत्ति (ancestral property) नहीं है तो विधवा बहू का कोई कानूनी दावा नहीं बनता। यह फैसला हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने सुनाया है। 

विधवा बहू का होता है यह अधिकार-


हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) की धारा 19(1) के अनुसार विधवा बहू को ससुर से गुजारा भत्ता लेने का अधिकार (Right to claim alimony from father-in-law) तो है, लेकिन यह सशर्त होता है। जब विधवा बहू को पति की प्रोपर्टी (property knowldege) या बच्चों से गुजारा भत्ता न मिले या वह इसे पाने में असमर्थ है तो विधवा बहू ससुर से गुजारा भत्ता पा सकती है। इसके अलावा धारा 19(2) के अनुसार ससुर की पैतृक संपत्ति से विधवा बहू गुजारा भत्ता (widow's alimony rights) पाने की हकदार होती है। 


याचिका लगाकर की थी यह मांग-


दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला एक विधवा महिला की याचिका पर सुनाया है। पति के निधन के बाद महिला ने मृत ससुर की संपत्ति से गुजारा भत्ता (Alimony from father-in-law's property) पाने की मांग इस याचिका में की थी। इस मामले में निचली अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद विधवा महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया।

चर्चाओं में आया हाईकोर्ट का फैसला-


दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला (delhi HC decision on Alimony rights) अब चर्चाओं  में है। यह निर्णय विधवा महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को भी सुरक्षित करता है। पति के निधन के बाद आर्थिक तंगी से जूझने वाली महिलाओं के लिए यह फैसला (Delhi HC decision) बड़ा सहारा बन सकता है।