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Delhi Land Registry: दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, अब जमीन की रजिस्ट्री होगी आसान

Delhi Land Registry - दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ज़मीन की रजिस्ट्री अब आसान हो जाएगी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रशासनिक सुधार के तहत, रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने की घोषणा की है... इससे जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-

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Delhi Land Registry: दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, अब जमीन की रजिस्ट्री होगी आसान

HR Breaking News, Digital Desk- (Delhi Land Registry) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ज़मीन की रजिस्ट्री अब आसान हो जाएगी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रशासनिक सुधार के तहत, रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने की घोषणा की है। अब अधिकांश मामलों में, ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) और ज़मीन की स्टेटस रिपोर्ट (LSR) की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कदम से कागजी कार्रवाई (Paper Work) कम होगी, जिससे प्रक्रिया ज़्यादा सरल और पारदर्शी बन जाएगी। यह बदलाव लोगों के लिए ज़मीन से जुड़े काम को बहुत आसान बना देगा, जिससे उनका समय और मेहनत दोनों बचेंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली में राजस्व और जमीन से जुड़े मामलों में जनता को हो रही असुविधा को दूर किया जाएगा। सरकार ने पिछले पांच महीनों में देखा है कि लोगों को पटवारी (patwari), तहसीलदार, एसडीएम (SDM) या डीएम (DM) कार्यालयों में अनावश्यक रूप से लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, खासकर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने के लिए। अब इस प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा ताकि लोगों का जीवन सुगम और सुविधाजनक बन सके।

जमीन किसके पास, खुद जांच सकेंगे खरीदारः सब-रजिस्ट्रार (sub regiestrar) अब केवल भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत तय नियमों और शर्तों के आधार पर ही दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस बदलाव को प्रभावी करने के लिए पारदर्शिता और सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। जैसे इसमें बायर बिवेयर क्लॉज (खरीदार सावधान रहे) लागू किया जाएगा। इससे खरीदार जमीन की स्थिति और स्वामित्व की जांच खुद कर यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन या दिक्कत तो नहीं है।

सिर्फ यहां होगी NOC की जरूरत-

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल कुछ विशेष कानूनी मामलों जैसे दिल्ली लैंड ट्रांसफर एक्ट (Delhi land tranfer act), 1972 की धारा 8 और ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स एक्ट, 1948 की धारा 30 में ही NOC और LSR की जरूरत होगी।

कितना फायदा होगा इस पहल से?

दिल्ली में ज़मीन की रजिस्ट्री (land regiestry in delhi) को आसान बनाने के लिए, सरकार ने NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) और LSR (कानूनी खोज रिपोर्ट) की ज़रूरत को खत्म करने का फैसला लिया है। पहले, इन दस्तावेज़ों के कारण लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और कई बार रिश्वत भी देनी पड़ती थी। इस नई पहल से, रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन (online) और सीधी हो जाएगी, जिससे अनावश्यक कागज़ी कार्यवाही और भ्रष्टाचार खत्म होगा। इस कदम का उद्देश्य लोगों को ज़मीन की रजिस्ट्री कराने में होने वाली परेशानियों से बचाना है।