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Delhi Metro : मेट्रो में शराब तो ले जा सकते हैं लेकिन भूलकर भी न करें ये गलती

शाराब के शौकीन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मेट्रो ट्रेन के अंदर शराब लेकर यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब सरकार ने इन नियमों में बड़ा बदलावा किया है। आइए नीचे खबर में विस्तार जानते हैं- 

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HR Breaking News (नई दिल्ली)। दिल्ली के तमाम शराब के शौकीन लोगों को इस गुड न्यूज का सालों से इंतजार था। दरअसल, राजधानी दिल्ली में अभी तक मेट्रो ट्रेन के अंदर शराब लेकर यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ही यात्री शराब की बोतलें लेकर ट्रेवल कर सकते थे। अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने अपना नियम बदल दिया है। यात्री अब अपने साथ शराब की बोतलें ले जा सकेंगे। लेकिन यह पूरी खबर नहीं है। इसके साथ ही DMRC ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आइए एक-एक कर सब समझते हैं।

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केवल दो बोतलें ले जाने की परमिशन-


DMRC के अधिकारियों ने बताया कि एक यात्री अपने साथ केवल दो शराब की बोतलें ही ले जा सकता है। दो से अधिक बोतलें ले जाने की अनुमति नहीं है। ध्यान रहे... शराब की बोतलें सीलबंद होनी चाहिए। अगर बोतल का सील खुला हुआ मिला तो यात्री के ऊपर सख्त ऐक्शन लिया जाएगा।

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भूल कर भी न करें ये गलती-


मेट्रो से ट्रेवल करने वाले लोग यह ध्यान रखें कि DMRC ने केवल शराब की बोतलें लेकर ट्रेवल करने की अनुमति दी है। DMRC ने मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीने की परमिशन नहीं दी है। मेट्रो परिसर के अंदर अभी भी शराब पीना वर्जित है। यह न्यूज देते हुए DMRC ने मेट्रो यात्रियों से यात्रा करते समय शिष्टाचार बनाए रखने का अनुरोध किया है। मेट्रो के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अगर कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

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बता दें कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और DMRC ने मेट्रो की सभी लाइनों पर शराब की बोतलें ले जाने की परमिशन दी है। अब यात्री अपने साथ शराब की दो बोतलें ले जा सकेंगे। बस यात्रियों को दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, दोनों बोतल सीलबंद हों। दूसरा, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना अभी भी बैन है।