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Income Tax Free Income : ऐसी कमाई पर नहीं लगता इनकम टैक्स, आप भी जान लें

HR Breaking News, Digital Desk- आईटीआर फाइल करने की आखिर डेट नजदीक आ रही है। ऐसे में क्या आप ये जानते हैं कि सरकार कुछ इनकम पर टैक्स नहीं लेती है... अगर आपका जवाब नहीं है तो चलिए आइए जाने इस खबर में। 

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Income Tax Free Income : ऐसी कमाई पर नहीं लगता इनकम टैक्स, आप भी जान लें

New Income Tax Rules: आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख सरकार ने 31 जुलाई 2023 है. सरकार इनकम और इनकम सोर्स के आधार पर टैक्स लेती है. इनकम टैक्स आपकी सैलरी के साथ आपकी बचत आपके ब्याज से होने वाली आय भी शामिल होती है. आम बजट 2023 में नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस किए गए हैं.

अब 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा. आपको बता दें कि सरकार कुछ इनकम पर टैक्स में छूट देती है. जानिए कि क्या इन इनकम पर भी आईटीआर फाइल करना पड़ता है. आइए जानते हैं ये कौन-कौन सी आय हैं... 

इंडिया में लोगों की आय के कुछ माध्यमों से होने वाली कमाई ऐसी होती है, जिस पर आयकर नहीं देना पड़ता है, यानी कि ये इनकम टैक्स-फ्री होती है. इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 10 के तहत ही टैक्स छूट दी जाती है.


कृषि से होने वाली आय-
हमारे देश के किसानों को टैक्स नहीं भरना पड़ता. खेती को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने 1961 में इनकम टैक्स एक्ट के तहत ये फैसला लिया गया है.

संयुक्त हिंदू परिवार की आय-
अविभाजित हिंदू परिवार से मिली विरासत के रूप में आपको जो इनकम होती है वो टैक्स फ्री होती है. ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(2) के तहत शामिल है. इसके मुताबिक संयुक्त हिंदू परिवार की पुश्तैनी संपत्ति से होने वाली आय टैक्स-फ्री होती है. 

बचत खाते के ब्याज से होने वाली आय-
सेविंग अकाउंट में जमा राशि पर आपको हर 3 महीने के बाद ब्याज मिलता है. आयकर विभाग के अनुसार ये आपकी आय होती है, जिसमें सेक्शन 80TTA के तहत छूट मिलती है. वहीं, अगर आपको 10,000 रुपये से ज्यादा एनुअल इंटरेस्ट मिलता है तो टैक्स भरना होगा.

ग्रेच्युटी-
केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी को ग्रैच्युटी मिलती है, जो पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को टोकन ऑफ एप्रीसिएशन दिया जाता है. इस पर इनकम टैक्स का नियम अलग होता है.

VRS-
इनकम टैक्स एक्ट के नियम 2BA के तहत वीआरएस पर मिलने वाले 5 लाख रुपये से ज्यादा की राशि पर आपको टैक्स देना होता है.

स्कॉलरशिप या अवॉर्ड से मिलने वाली राशि-
स्टूडेंड को स्कॉलरशिप या किसी अवॉर्ड में मिलने वाली राशि पर टैक्स नहीं लगता. इसमें सेक्शन 10 (16) के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है.