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DOPT ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी की सख्त चेतावनी, नए रूल्स हुए लागू

DOPT - अगर आप कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल हाल ही में आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि अब कर्मचारियों की लेटलतीफी नहीं चलेगी उन्हें समय से ऑफिस पहुंचना होगा। इसे लेकर DOPT ने सख्त चेतावनी जारी की है। कहा है कि देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों (central government employees) को दफ्तर में 9.15 तक पहुंचना होगा...

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HR Breaking News, Digital Desk-  कर्मचारियों की अब लेटलतीफी नहीं चलेगी. उन्हें समय से ऑफिस पहुंचना होगा, इसे लेकर DOPT ने ऐसे कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है. नए आदेश में साफ कर दिया गया है कि आदतन देर से दफ्तर पहुंचने और जल्दी चले जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है.

DOPT के आदेश में कहा गया है कि सरकारी बाबुओं को ज्यादा से ज्यादा दफ्तर में 15 मिनट लेट आने की ही परमिशन (permission) होगी. 

देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों (central government employees) को दफ्तर में 9.15 तक पहुंचना होगा. दफ्तर सिर्फ समय पर पहुंचना ही नहीं है, बल्कि वहां अपनी उपस्थिति दर्ज भी करवाना जरूरी है. यानी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक सिस्टम (Biometric Attendance System) में पंच करना अनिवार्य रहेगा. 4 साल पहले आई कोरोना महामारी के बाद से ज्यादातर सरकारी कर्मचारी बायोमेट्रिक पंच कर ही नहीं रहे थे, लेकिन अब एक आदेश के जरिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है.

DOPT के आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कर्मचारी सुबह 9.15 बजे तक दफ्तर नहीं आए, तो उनका हाफ डे (half day) लगा दिया जाएगा. अगर किसी भी वजह से कर्मचारी किसी खास दिन दफ्तर नहीं आ पा रहा है, तो इसकी जानकारी उसे पहले से देनी होगी. वहीं, अगर इमरजेंसी हालात में छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए भी आवेदन करना होगा. 

सभी सरकारी डिपार्टमेंट के इंचार्ज अपने स्टाफ की दफ्तर में मौजूदगी और समय पर आने-जाने की निगरानी भी करेंगे.