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Electricity Bills : बिजली विभाग का बड़ा ऐलान, अब इन लोगों को बिजली बिल पर मिलेगी 4 फीसदी छूट

Electricity Bills Discount - गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में बढ़ते बिजली बिल से परेशान हैं तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाल ही में बिजली विभाग ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, अगर अब आप प्रीपेड मीटर (prepaid meter) लगवाते हैं तो बिजली में चार प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही सिंगल फेस मीटर और थ्री फेस मीटर सिक्योरिटी में भ रियायत की गई है। आइए नीचे खबर में जानते हैं- 

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HR Breaking News (ब्यूरो)। बिजली के प्रीपेड मीटर (prepaid meter) लगाने को लेकर ऊर्जा निगम ने सोमवार को बिजली उपभोक्ताओं से विकल्प मांगे हैं। प्रीपेड मीटर लगाने पर बिजली बिलों (electricity bills) में उपभोक्ताओं को तीन से चार प्रतिशत की छूट मिलेगी। सिंगल फेस मीटर लगाने को पांच हजार और थ्री फेस मीटर पर दस हजार सिक्योरिटी देनी होगी।

विद्युत नियामक आयोग की ओर से बिजली दरों का ऐलान करने के साथ ही प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर भी ऊर्जा निगम को दिशा निर्देश जारी किए गए। इसी क्रम में ऊर्जा निगम (Energy Corporation) ने आम बिजली उपभोक्ताओं से प्रीपेड मीटर लगाने के लिए विकल्प मांगे हैं।

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एक साल में कोई भी उपभोक्ता सिर्फ एकबार ही सामान्य से प्रीपेड और प्रीपेड से सामान्य में अपना बिजली कनेक्शन (electricity connection update) बदलवा सकता है। प्रीपेड कनेक्शन लेने पर बिजली मूल्य के सापेक्ष सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, लेकिन मीटर की लागत, उपकरण सामग्री को सिक्योरिटी ली जाएगी। बीपीएल से ये सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी।

प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में छूट (discount on electricity bills) भी दी जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये छूट चार प्रतिशत और अन्य उपभोक्ताओं को तीन प्रतिशत छूट मिलेगी। अस्थाई कनेक्शन में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी।

उपभोक्ताओं को वोल्टेज रिबेट, सरचार्ज, पॉवर फैक्टर सरचार्ज (power factor surcharge), अधिक भार पर पैनल्टी नहीं लगाई जाएगी। न्यूनतम रिचार्ज 100 रुपये और अधिकतम रिचार्ज 15 हजार का किया जा सकेगा। प्रीपेड मीटर (prepaid meter) लेने से पहले यदि पिछले बकाया का भुगतान नहीं किया गया, तो 20 से 50 प्रतिशत तक का बकाया पैसा समायोजित होगा।

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आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी उपभोक्ताओं से प्रीपेड मीटर को लेकर विकल्प मांगे गए हैं। प्रीपेड मीटर के तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में छूट देने का भी प्रावधान है।