पॉकेट में नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस तो भी नहीं कटेगा चालान, जान ले नियम, करें ये काम
HR Breaking News- (Driving Licence ) कई बार जल्द बाजी में वाहनचालक अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस रखना भूल जाते हैं। ऐसे में ट्रेफिक पूलिस द्वारा चेकिंग पर ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence Rules) नहीं पाए जाने पर वाहनचालकों को बिना वजह भारी खर्चा हो सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है और आप अक्सर ड्राइविंग लाइसेंस रखना भूल जाते हैं तो आज हम आपको नियमो के अनुसार एक ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे, जिससे आपके पॉकेट में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर चालान का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
सरकार ने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म करवाएं उपलब्ध
दरअसल, आपको बता दें कि सरकार ने ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म (Digital Platform) मौजुद करवाएं है, जिनसे आप अपने स्मार्ट फोन में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License Rules) की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में लाइसेसं न होने पर आप जरूरत के समय ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं। बता दें कि नियमों के अनुसार ये डिजिटल कॉपी पूरी तरह वैध (valid) मानी जाती है। अगर जरूरत पड़ती है तो ट्रैफिक पुलिस को आप चेकिंग के दौरान स्मार्टफोन में डिजिटल DL दिखा सकते हैं।
ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं लाइसेंस
जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने एक मोबाइल ऐप DigiLocker (DigiLocker mobile app) को पेश किया है, जो की ऑफीशियल डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट सेवा है। आप इस ऐप में अपने ड्राइविंग लाइसेंस की डिजिटल कॉपी को रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में DigiLocker ऐप (DigiLocker app on smartphone) को डाउनलोड (Download the DigiLocker app)क रना होगा और फिर मोबाइल नंबर से साइन अप कर OTP से वेरिफिकेशन करें।
उसके बाद अकाउंट को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य है। इसके बाद ‘Search Documents’ या ‘Get Documents’ सेक्शन में जाकर 'Driving Licence' का ऑप्शन चुनें। उसमे अपना DL नंबर डाले और उससे जुड़े राज्य को चुनें। इसके बाद आपका लाइसेंस ऑटोमैटिकली फेच होकर आपके अकाउंट में सेव होगा, उसके बाद आप जरूरत पड़ने पर कभी भी ऐप खोलकर DL को दिखा सकते हैं।
mParivahan ऐप भी है सरकार द्वारा मान्य
अगर आप DigiLocker अकाउंट (DigiLocker account) नहीं बनाना चाहते हैं तो mParivahan में लाइसेंस सेव कर सकते हैं। बता दें कि ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफीशियल ऐप है। सरकार की ये ऐप mParivahan वाहन और लाइसेंस से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराती है। इस ऐप (Traffic Driving License Rules) में लाइसेंस इस तरीके से सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको Google Play Store या Apple App Store से mParivahan ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको 'DL Services' या ‘Add Driving Licence’ के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इसके बाद अपना DL नंबर और जन्मतिथि को डालना होगा।
उसके बाद OTP वेरिफिकेशन पूरा करते ही आपका डिजिटल DL ऐप (Digital DL App) में ऑटोमैटिक सेव होगा। बता दें कि इस ऐप में QR कोड बेस्ड वेरिफिकेशन भी होता है, जिससे पुलिस द्वारा तुरंत ही इसकी असलियत की जांच हो सकती है।
राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक DigiLocker और mParivahan में मौजुद डिजिटल DL कानूनी रूप से वैध है। आप जरूरत पड़ने पर इसकी सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं।
हालांकि, नियमों (Driving Without Driving Licence) के मुताबिक आपके लिए यह जानना जरूरी है कि सिर्फ लाइसेंस की फोटो या स्क्रीनशॉट मोबाइल में होना काफी नहीं है। इस वजह से आपको हमेशा DigiLocker या mParivahan जैसी आधिकारिक ऐप में डाक्यूमेंट रखना चाहिए।
