Gold limit : जान लीजिये घर पर सोना रखने की लिमिट, नहीं तो देना होगा हिसाब
सोना हमारे भारतीय घरों में आम देखने को मिल जायेगा | सोने का इस्तेमाल हम ज्यादातर गहने बनाने के लिए करते हैं पर आज सोने को इन्वेस्टमेंट के एक बढ़िया विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है | अगर आप भी घर पर सोना रखते हैं तो जान लीजिये की घर में सोना रखने की क्या लिमिट है और अगर लिमिट से ज्यादा सोना रखा तो आपको उसका हिसाब देना पड़ सकता है
HR Breaking News, New Delhi : कोई भी त्यौहार हो, शादिहो या और कोई ख़ुशी का मौका, हम भारतीय सोना खरीदने से चूकते नहीं है | भारत में सोने-चांदी (gold-silver price today) को लेकर प्यार किसी से छिपा नहीं है | महिलाओं के लिए जो श्रृंगार है, वो मुश्किल वक्त में काम आने वाली संपत्ति है. सोने का लेन-देन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच होती आ रही है. भारत के हर परिवार के पास कुछ न कुछ सोना है, फिर चाहे आभूषण हो, सोने-चांदी के सिक्के हो. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में सोना रखने की एक लिमिट तय है. सरकार की ओर से घर में सोना रखने का नियम तय है. सोना रखने की सीमा पार करने पर आपको परेशानी हो सकती है.
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कितना सोना रख सकते हैं आप
भारत सरकार के आयकर कानून के तहत घर में सोना रखने के लिए एक लिमिट तय किया गया है. इस लिमिट के मुताबिक महिला, पुरुष सबके लिए यह लिमिट अलग-अलग है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) के अनुसार, आप घर में एक निश्चित मात्रा में सोना (gold limit in home) रख सकते हैं. आप अगर इस तय सीमा से अधिक सोना रखते हैं तो आपको उसका सबूत देना होगा. आपके पास सोने की खरीदारी से संबंधित रसीद आदि होने चाहिए.
1. भारत में एक विवाहित महिला घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकती है.
2. अविवाहित महिलाएं घर में 250 ग्राम तक सोना रख सकती हैं.
3. पुरुषों को केवल 100 ग्राम सोना रखने की अनुमति है.
इस सोने पर लगिएगा टैक्स
अगर आपने घोषित आय या कर-मुक्त आय से सोना खरीदा है या कानूनी तौर पर सोना आपको विरासत में मिला है, तो उसपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. यानी निर्धारित सीमा के भीतर मिले सोने के आभूषणों को सरकार की ओर से जब्त नहीं किया जाएगा, लेकिन तय सीमा के बाहर सोने पर आपको रसीद दिखानी होगी.
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सोना बेचने पर भी लगेगा टैक्स
अगर आप घर में रखा सोना बेचते हैं तो तो उस पर टैक्स देना पड़ता है. अगर आप सोने को तीन साल रखने के बाद बेचते हैं तो उससे होने वाले मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) समझा जाता है और इस पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. क्या विरासत में मिले सोने पर टैक्स लगता है? वहीं अगर आप गोल्ड बॉन्ड को 3 साल के अंदर बेचते हैं तो उससे होने वाला मुनाफा आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और आपकी आयकर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा. अगर तीन साल बाद बेचते हैं तो मुनाफा पर 20 फीसदी इंडेक्सेशन और 10 फीसदी बिना इंडेक्सेशन के टैक्स लगता है. लेकिन अगर आप गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखते हैं तो मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं है.