Grap 3 : दिल्ली एनसीआर में से हटाया गया ग्रैप 3, इन चीजों पर अब भी रहेगी रोक
Grap 3 Delhi NCR : दिल्ली एनसीआर में से ग्रैप 3 की पाबंदियों को हटा दिया गया है। Grap 3 के हटाने के बाद भी कुछ चीजों पर रोक रहेगी। दिल्ली सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है। अब दिल्ली में हवा की क्वालिटी में थोड़ा सुधार आया है। CAQM की सब कमेटी की ओर से दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में ग्रैप तीन के नियमों को खत्म करने का फैसला लिया गया है।
HR Breaking News (Grap 3) देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों हवा की गुणवत्ता खराब होने के चलते बहुत सारी चीजों पर रोक लगाई गई थी। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब स्थिति में चल रहा था, जिसमें अब कुछ सुधार हुआ है। इसकी वजह से अब ग्रैप 3 की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। अब ग्रैप 3 के तहत लगाई गई पाबंदियां हट गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजों पर रोक रहेगी।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जारी किया लेटर
दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR Grap 3) क्षेत्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से ग्रैप तीन की पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया गया है। फिलहाल ग्रैप 2 और 1 लागू रहेगा। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत बहुत सारी चीजों पर अभी रोक है। चलिए जानते हैं किन चीजों को छूट मिली है और क्या चीज पाबंदी में रहेंगीं।
पहले जाने क्या-क्या चीज खुल जाएंगी
दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में ग्रैप 3 के हटने से स्कूलों में फिजिकल क्लास शुरू हो जाएगी। फिलहाल पांचवी कक्षा तक के स्कूल बंद किए गए थे, जो हाइब्रिड मोड पर चल रहे थे। अब यह स्कूल पूर्ण रूप से खुले रहेंगे। स्कूल के बच्चों व अभिभावकों के लिए यह राहत है। इसके अलावा निर्माण कार्यों पर भी पाबंदी हटा दी गई है। इससे हाउसिंग प्रोजेक्ट और अन्य काम शुरू हो जाएंगे।
वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) की सलाह को भी वापस लिया गया है। पहले 50% वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई थी, लेकिन अब दफ्तर पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके साथ ही BS3 और bs4 डीजल की कारों को भी चलने दिया जाएगी। पहले यह गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकती थी।
दिल्ली में 1 जनवरी को एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 रहा था। 2 जनवरी को यह बहुत सुधर कर 236 पर आ गया है। आसपास के क्षेत्र में बारिश और पश्चिमी विक्षोभ से चली हवा का प्रभाव देखने को मिला है। प्रदूषण का स्तर कम होने पर अब कमेटी की ओर से यह फैसला लिया गया है।
इन चीजों पर अभी रहेगी रोक
दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR Grap 2 and 1) में ग्रैप 2 और 1 की पाबंदी पहले की तरह लागू रहेंगी। इसके तहत होटल व रेस्तरां में तंदूर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। साथ में जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहां धूल उड़ने से रोकने के लिए एंटी स्मॉग या अन्य तरीके से पानी का छिड़काव करना अनिवार्य है। कूड़ा जलाने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा, वह भी भारी भरकम। इसके अलावा वाहनों के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए पार्किंग फीस में बढ़ोतरी को लागू रखा जा सकता है।
