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हरियाणा में सफाई कर्मियों की भर्ती के बने नए नियम, 55 साल के आयु तक मिल सकेगी नौकरी

recruitment of sanitation workers : हरियाणा में सफाई कर्मियों की नियमित भर्ती के मानदंडों को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं। अब सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए आयुसीमा 55 वर्ष तक रखने पर सहमति बनी है। भर्ती परीक्षा के लिए प्रोविजन (sanitation workers news) को तय किया गया है। आइए खबर में जानते हैं कि हरियाणा में सफाई कर्मियों की भर्ती के नए नियम क्या है।

 
हरियाणा में सफाई कर्मियों की भर्ती के बने नए नियम, 55 साल के आयु तक मिल सकेगी नौकरी

HR Breaking News (sanitation workers news) हरियाणा में सफाई कर्मियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हाल ही में सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब 55 साल के आयु तक को नौकरी का मिल सकेगा। इसके साथ ही कई अन्य नियमों (recruitment of sanitation workers) को लेकर भी सहमति जताई गई है। खबर में जानिए इस बारे में विस्तार से- 

चार सदस्यीय समिति का गठन 


हरियाणा (Haryana News) की नगरपालिकाओं, नगर परिषद और नगर निगमों में सफाई कर्मियों और सीवरमैन की नियमित भर्ती के मानदंडों को लेकर बीते दिनों सहमति बन गई है। निकाय निदेशालय ने 1 अक्टूबर को चार सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति की पहली बैठक में ही सहमति बनी है कि एक्सपीरियंस के हर एक साल के लिए आठ अंक दिए जाने वाले हैं। 5 साल या उससे ज्यादा एक्सपीरियंस पर ज्यादा से ज्यादा 40 अंक दिए जाएंगे।

 

भर्ती के लिए कितनी हुई अधिकतम आयु 


भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (sanitation workers Maximum age limit) 55 साल तक रखने पर सहमति जताई है। समिति के अध्यक्ष स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक की अध्यक्षता में बैठक की गई है। सदस्यों के रूप में अतिरिक्त निदेशक वीरेंद्र चौहान, अधीक्षक दिनेश शर्मा और यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य नगर पालिका कर्मचारी संघ (Rules Of recruitment of sanitation workers)  के राज्य प्रधान भी शामिल रहे हैं। पंचकूला में जो बैठक हुई है, उसमें कहां गया है कि दैनिक वेतनभोगी, अनुबंध और आउटसोर्सिंग के जरिए किए गए संबंधित कामों पर एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा ।

 

एक ही अवधि की नहीं होगी दोहरी गणना 


ठेकेदार बदलने पर भी पूर्व सेवा का अनुभव (prior service experience) खत्म नहीं माना जाएगा। कई निकायों में किए गए काम के सत्यापित अनुभव को जोड़ा जाने वाला है। एक ही अवधि की दोहरी गणना नहीं की जाएगी। शास्त्री का कहना है कि सालों से सेवा दे रहे कर्मियों को अवसर से दूर नहीं रखा जाएगा। इन सभी प्रोविजन को समिति के सिफारिश में शामिल कर सरकार को भेजा जाने वाला है। अगर भर्ती में एग्जाम होता है तो उसे सफाई और सीवर कामों से जुड़े उपकरण की पहचान और सुरक्षित कार्य प्रणाली से जुड़े प्रश्न होंगे।


कर्मियों को मिलेगा कार्यकुशलता दिखाने का मौका 


चित्र बेस प्रश्नों से अनुभवी कर्मियों को अपनी कार्यकुशलता दिखाने का मौका मिलेगा। पहले कार्यरत कर्मियों की आश्रित पत्नियों और बच्चों को भी नियमित भर्ती (recruitment of children of former employees) में मौका देने पर सहमति बनी है।


एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन  (Experience Verification) को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए मास्टर रोल, उपस्थिति रजिस्टर और वेतन भुगतान रिकॉर्ड अभिलेख को बेस बनाए जाने वाला है। बैंक डिटेल, EPF और ASI रिकॉर्ड भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अगर ठेकेदारी प्रमाण पत्र नहीं देता है तो उनसे जुड़े निकाय अपने उपलब्ध रिकॉर्ड से एक्सपीरियंस वेरीफिकेशन करेगा। अनुभव रिकॉर्ड में कमी पाए जाने पर कर्मचारी को अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा।