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Haryana News : हिसार में बड़ा फैसला, इधर-उधर कूड़ा फेंकना पड़ेगा महंगा, लगेगा इतना जुर्माना

Haryana News : हरियाणा के हिसार में प्रशासन की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। कूड़े को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इधर-उधर कूड़ा फेंकने वालों की अब खैर नहीं है। हरियाणा में स्वच्छता को लेकर सरकार लगातार लोगों को जागरुक कर रही है। इसी कड़ी में सख्ती बरतना भी शुरू कर दिया है।

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Haryana News : हिसार में बड़ा फैसला, इधर-उधर कूड़ा फेंकना पड़ेगा महंगा, लगेगा इतना जुर्माना

HR Breaking News (Haryana News Update) हरियाणा प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। प्रदेश को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ कुछ आदेश सख्ती के भी लागू किए जाएंगे। हिसार में कड़ा रुख अपना लिया गया है।  

 


खुले में कूड़ा फेंकना पड़ेगा महंगा


प्रदेश के हिसार (Hisar News Update) में प्रशासन की ओर से कड़ा फैसला लिया गया है। लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकना महंगा पड़ जाएगा। प्रदेश को प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। हिसार में यह निर्देश इन्हीं की एक कड़ी है।  

 

एनजीटी के कड़े निर्देश


हिसार में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी (NGT Rules) की ओर से कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। अब कूड़ा फेंकना केवल अनैतिक ही नहीं, बल्की बड़ी गलती भी मानी जाएगी। लोगों की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। बता दें कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की ओर से 26 जुलाई 2024 के (ओए संख्या 458/2023 के तहत प्रकाश यादव बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) मामले में लिए निर्णय में जुर्माने पर जोर दिया गया है।

पूर्ण रूप से है प्रतिबंधित


एनजीटी के निर्देशों के चलते हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (pollution control board) यानी कि एचएसपीसीबी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि सालिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम-2016 के अनुसार सड़कों, नालियों, जल स्रोतों या सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

जिले में कोई व्यक्ति खुले में कचरा फेंकने का दोषी पाया जाता है तो उससे 5 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, गलती दोहराई जाती है तो संपत्ति भी सील की जा सकती है। वहीं, पीसीबी के मुताबिक हर कचरा उत्पादक को कचरे को जैविक, अजैविक और घरेलू खतरनाक कचरे में सेग्रीगेशन करना अनिवार्य किया गया है।

डबल हो जाएगा जुर्माना


नियमों के अनुसार कोई पहली बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसपर 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, फिर से उल्लंघन होने पर राशि 10,000 रुपये लिए जा सकती है। वहीं, बल्क वेस्ट जनरेटर (बीडब्ल्यूजी) जो संस्थान 50 किलो या इससे अधिक कचरा उत्पन्न करता है तो ऐसे संस्थानों या प्रतिष्ठानों पर पहली बार में 25 हजार और व दोहराने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 


अफसरों को किया जाएगा नामित


पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (PCB) के अधिकरी की ओर से कहा गहा है कि निगमायुक्त अफसरों को नामित करेंगे। यह अफसर पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूल करेंगे। जुर्माना जमा नहीं कराया तो राशि की वसूली भूमि राजस्व की बकाया राशि की तरह की जाएगी। नगर निगम प्रशासन के अनुसार नगर निगम खुले में कचरा फेंकते पाए जाने वाले से अभी तक 200 रुपये और दुकानदार से 500 रुपये जुर्माना ले रहा था। यह राशि आगे चलकर 5 हजार हो सकती है। वहीं, नगर निगम की टीम ने 8 चालान किए हैं।  

हिसार के पीसीबी विभाग के एडीओ कपिल की ओर से कहा गया है कि एनजीटी से आदेश जारी किए गए हैं। यह जुर्माना सालिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम-2016 के तहत लगाया जाएगा। बल्क वेस्ट जनरेटर कचरा का जुर्माना 25 से 50 हजार रुपये तक है।