Haryana News : गेस्ट टीचर्स के लिए नए सेवा नियम जारी, रिटायरमेंट की उम्र हुई तय
HR Breaking News (Haryana News) हरियाणा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स की सेवा शर्तों को लेकर सरकार द्वारा नए नियम जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा नियम 2026 (Haryana Guest Teacher Service Rules 2026) के तहत गेस्ट टीचर्स की रिटायरमेंट की उम्र भी 58 साल तक तय (Retirement age of guest teachers) कर दी गई है और जिस महीने 58 साल की उम्र पूरी हो जाएगी इस महीने के आखिरी दिन रिटायर होंगे। आपको बता दे कि इन नए नियमों के तहत अगर जन्मतिथि महीने की पहली तारीख है तो रिटायरमेंट पिछले महीने के आखिरी दिन हो गई। चलिए विस्तार से जान लेते हैं हरियाणा सरकार (haryana government) द्वारा जारी किए गए गेस्ट टीचर्स के इन सेवा नियमों से जुड़ी पूरी जानकारी।
इन नए नियमों के तहत महिला व एकल पुरूष गेस्ट टीचर (Guest Teachers In Haryana) को दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए पूरी सेवा अवधि में तकरीबन 2 साल बाल देखभाल अवकाश मिल सकेगा। यह अवकाश बिना वेतन होगा लेकिन सेवा में ब्रेक नहीं माना जाएगा। बच्चों की उम्र 18 साल तक होनी चाहिए और जरूरी बात यह है कि दिव्यांग बच्चों के मामले में यह उम्र लागू (guest teachers rules 2026) नहीं होगी। विशेष हालत में ज्यादातर 240 दिन का ऐसा धारण अवकाश भी मिल जाएगा और इस अवधि का वेतन नहीं मिलेगा। इस्तीफा से एक महीने पहले नोटिस देना जरूरी है नहीं तो एक महीने का वेतन जमा करवाना होगा। आपको बता दे की विदेश यात्रा की इजाजत (Permission for foreign travel) केवल गर्मियों के अवकाश के दौरान मिलेगी।
15 दिन का मिल सकता है पितृत्व अवकाश (paternity leave)
दो जिंदा बच्चों तक वाले पुरुष शिक्षक को पत्नी के प्रसव के दौरान या फिर 1 साल से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने की तारीख से 15 दिन तक का पितृत्व अवकाश मिल जाएगा। यह छुट्टी प्रसव की तारीख से 15 दिन पहले से लेकर प्रसव के 6 महीने बाद तक ली जा सकती है।
EPF का प्रावधान नहीं (EPF provision)
गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन (Guest Teachers Association) की तरफ से कहा गया है कि ऐप का प्रावधान नहीं किया गया है। बाल देखभाल अवकाश यानी सीसीएल को बिना वेतन करने पर भी विरोध जताया गया है। कर्मचारियों के वेतन (Employees salaries) में बढ़ोतरी, मेडिकल छुट्टियां और एक्सग्रेसिया का जिक्र नहीं है। डॉ अजय लोहान की तरफ से बताया गया है कि गेस्ट टीचर्स की मांग (Demand by guest teachers) है कि कोर्ट का फैसला लागू कर दिया जाए।
कार्रवाई को लेकर भी जारी हुई नियम
गेस्ट टीचर्स के लिए नियमित शिक्षक (Regular teacher) के समान नियुक्ति एवं दंड प्राधिकारी लागू होंगे। आपको बता दे कि फाइल में चेतावनी देना मामूली दंड में फाइल में चेतावनी देना, किसी की निंदा करना या काम मिला प्रवाहित तथा आदेशों का उल्लंघन करना जैसी गलतियां करने पर उनकी वजह से होने वाले नुकसान की वेतन से वसूली की जाएगी।
