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Haryana Petrol Diesel Rules : PUCC बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल डीज़ल, 1 अक्तूबर से हरियाणा में नियम होंगे सख्त

Haryana Petrol Diesel Rules : हरियाणा में सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। PUCC के बिना वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। यह नियम हरियाणा के एनसीआर के कुछ जिलों में लागू होगा। इसके लिए विशेष कैमरे लगाए जा रहे हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से- 
 
Haryana Petrol Diesel Rules : PUCC बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल डीज़ल, 1 अक्तूबर से हरियाणा में नियम होंगे सख्त

HR Breaking News (Haryana Petrol Diesel Rules) हरियाणा में 1 अक्टूबर से सख्ती बढ़ने वाली है। पेट्रोल डीजल लेना है तो अब नियमों का भी पालन करना होगाख, तब ही आप अपने वाहन में पेट्रोल डीजल डलवा सकेंगे। एक अक्टूबर से प्रदूषण प्रमाण पत्र के बगैर किसी वाहन को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। वहीं जिस वाहन की समय सीमा जा चुकी होगी, उसको भी पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इस नियम को फिलहाल चार जिलों में लागू किया जा रहा है, जिसके लिए विशेष कैमरे लगाए जा रहे हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से- 

 

 

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला (Haryana Diesel Vehicle rules)


हरियाणा के चार जिलों में अब हर गाड़ी को पेट्रोल डीजल मिल जाएगा, यह जरूरी नहीं है। 1 अक्टूबर से नियमों को कड़े तरीके से लागू किया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। जिस गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा या फिर जो गाड़ी तहसील से ज्यादा पुरानी होगी। उनको अब पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण को पर खरा न उतरने पर सख्ती की जा रही है। 

 

 

पुरानी गाड़ी वालों की बढ़ जाएगी मुसीबत (Old Vehicle petrol Diesel Update)


दरअसल, सर्दी के दिनों में दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जाता है। इस प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट की मांगों के हिसाब से कार्य किया जा रहा है। खराब हवा की गुणवत्ता से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को भी बड़ा कारण माना जाता है। हरियाणा सरकार के अनुसार फ्यूल स्टेशन पर ही इन गाड़ियों की पहचान की जाएगी और सड़कों पर उनकी मौजूदगी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि बिना फ्यूल के गाड़ी लंबे समय तक चल ही नहीं सकेगी। 


इन गाड़ियों पर नियम होंगे लागू (New Vehicle Rules Delhi NCR)


पहला तो मानक है कि बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दूसरा नियम 15 साल पुरानी पेट्रोल गाडियां, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लागू होता है। एक अक्टूबर के बाद एनसीआर के इलाके में इनको कोई पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। चाहे गाड़ी चालू हालत में हो या नहीं। 

लगाए जाएंगे विशेष तकनीक के कैमरे (Petrol Diesel New Rules update)


इन वाहनों की पहचान करने के लिए दिल्ली एनसीआर के पेट्रोल पंपों पर विशेष तकनीक के कैमरे लगाए जाएंगे। फिलहाल पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी एएनपीआर कैमरे लगाए जा रहे हैं। शुरुआती चरण में 775 कैमरे लगेंगे, जिन पर 4.74 करोड रुपए खर्च हो रहे हैं। इन कैमरों में पेट्रोल पंप पर आने वाले वाहनों की नंबर प्लेट का स्कैन किया जाएगा और उस व्हीकल की पूरी डिटेल अपने आप आ जाएगी। अगर किसी वाहन में कोई कागजी कमी दिखती है या उम्र से ज्यादा का वहान हो चुका है तो सिस्टम अपने आप पंप संचालक को अलर्ट भेज देगा। 

भविष्य में किया जाएगा विस्तार (Delhi NCR News)


कैमरा को लेकर लिए गए फैसले में भविष्य में विस्तार भी किया जाएगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर के अलावा इस प्रोजेक्ट को अन्य जगहों पर भी लागू किया जाएगा, जिसमें दिल्ली एनसीआर में 2780 कैमरे लगाए जाएंगे, जिन्हें चरबद्ध तरीके से अलग-अलग जिलों में लगाया जाएगा। धीरे-धीरे इस योजना को पूरे राज्य में भी लागू किया जाएगा। 

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी बढ़ चुकी है सख्ती (Delhi NCR New Rules)


एक्सपायर डेट के वाहनों के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) के जिलों में लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है। बागपत व आसपास के जिलों में वाहनों को लगातार जब्त किया जा रहा है। वहां लोगों की तरफ से इस मुहिम का विरोध भी किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में स्क्रैप सेंटर के अधिकृत कर्मचारियों को भी प्रशासन अपने साथ लेकर पुराने वाहनों पर कार्रवाई कर रहा है।