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हरियाणा में लॉकडाउन के संकेत : बाजार, ऑफिस, जिम आदि को लेकर सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी

HR BREAKING NEWS, हरियाणा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण केसों के चलते सरकार ने फिर से सख्ती करनी शुरू कर दी है। कोरोना के बढ़ते केसों के चलते अब सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी ही आएंगे। बाकि 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। साथ ही वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को हर समय टेलीफोन पर उपलब्ध
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हरियाणा में लॉकडाउन के संकेत : बाजार, ऑफिस, जिम आदि को लेकर सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी

HR BREAKING NEWS, हरियाणा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण केसों के चलते सरकार ने फिर से सख्ती करनी शुरू कर दी है। कोरोना के बढ़ते केसों के चलते अब सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी ही आएंगे। बाकि 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। साथ ही वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को हर समय टेलीफोन पर उपलब्ध रहना होगा।

सभी सरकारी विभागों के एचओडी इसके लिए रोस्टर तैयार करेंगे। हालांकि ऊपरी रैंक के सभी अधिकारियों को दफ्तर आना होगा। वहीं दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारी को पूरी तरह घर से काम करने की छूट रहेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से इसे लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और विश्विविद्यालयों के रजिस्ट्रार को पत्र जारी किया गया है।

सरकार द्वारा जारी यह निर्देश 20 जनवरी तक लागू रहेंगे। इसके बाद की स्थिति को देखते हुए ही इन्हे आगे बढ़ाए जाने या संशोधत किया जाना तय किया जाएगा। सरकारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कार्यालयों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया जाए।

इसके अलावा जारी किए गए निर्देशों में कुछ और भी शर्तें व नियम तय किए गए हैं।

  • लिफ्ट और गलियारों में भीड़ न हो, इसके लिए फैसला लिया गया है कि कर्मचारी सुबह 9 से 10 बजे तक प्रवेश कर सकते हैं। यानि एक घंटे देरी की छूट दी गई है। कार्यालय से जाने का समय भी एचओडी तय करेंगे।
  • -कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों को तब तक कार्यालय में आने से छूट दी जाएगी जब तक कि कंटेनमेंट जोन को डि-नोटिफाइड नहीं किया जाता है।
  • -वे अधिकारी या कर्मचारी जो कार्यालय में नहीं आएंगे और घर से काम करेंगे, उन्हें हर समय टेलीफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहना होगा।
  • -सभी बैठकें, जहां तक संभव हो, वीसी के जरिए ही की जाएंगी। बाहर से आने वाले व्यक्ति के साथ बैठकें तब तक न करें, जब तक मामला सार्वजनिक हित में बेहद जरूरी न हो।