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High Court : मायके गई पत्नी का 3 साल से नहीं पता, हाईकोर्ट ने CBI को जारी किए ये निर्देश

High Court : बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को फतेहपुर के कल्याणपुर थानाक्षेत्र से तीन साल से लापता युवती का पता लगाने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि मायके गई पत्नी का तीन साल से नहीं पता है। आइए नीचे खबर में जान लेते है कोर्ट की ओर से आए इस फैसले को विस्तार से.... 
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HR Breaking News, Digital Desk- Order to search for missing woman: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को फतेहपुर के कल्याणपुर थानाक्षेत्र से तीन साल से लापता युवती का पता लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट में सीबीआई से कहा है कि जांच कर युवती के बारे में पता लगाए और अगली सुनवाई पर प्रगति आख्या प्रस्तुत करे।

कोर्ट ने इससे पहले पुलिस को जांच का निर्देश दिया था लेकिन लंबी जांच और एसआईटी के गठन के बावजूद पुलिस उसका पता लगाने में नाकाम रही। इससे नाराज कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस अपने दायित्व का निर्वहन करने में नाकाम रही है।

यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने लापता युवती की मां कलावती की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कलावती ने याचिका दाखिल कर कहा कि उसकी बेटी बेटू देवी की शादी सुमित कुमार के साथ हुई थी। मार्च 2021 में वह अपने पति के साथ मायके आई थी। उसी समय तीन लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। याची ने इसकी शिकायत पुलिस में की लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी।

एससी/एसटी आयोग के अध्यक्ष से भी उसने शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कलावती ने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। तब जाकर पुलिस ने युवती की गुमशुदगी दर्ज की। कलावती का आरोप है कि तीनों युवक उसे अपहरण कर गुजरात ले गए हैं, जहां उससे देह व्यापार कराया जा रहा है। पुलिस आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

याची की याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 10 दिसंबर 2021 को पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच सीओ बिंदकी को सौंपी गई। पुलिस टीम के काफी प्रयास के बावजूद बेटू देवी का कोई पता नहीं चला। इस दौरान पुलिस ने गुजरात में भी कई स्थानों पर छापेमारी की। इसी दौरान मिले अज्ञात युवती के एक शव का डीएनए टेस्ट कराया गया लेकिन वह कलावती के डीएनए से मैच नहीं किया।