House Construction Rules : नेशनल हाईवे से कितनी दूर होना चाहिए घर, निर्माण करने से पहले जान लें नियम
Home Construction rules : गांव हो या शहर, अगर आपकी जमीन के पास से नेशनल हाईवे गुजर रहा है तो आपको वहां पर घर बनाने से पहले जरूरी नियमों को जान लेना चाहिए। अधिकतर लोग इस बारे में अनजान होते हैं कि नेशनल हाईवे से कितनी दूरी पर आपको घर बनाना चाहिए। आइये खबर में जानते हैं इस बारे में क्या है नियम-

HR Breaking News - (Construction Ruels)। कई लोग नेशनल हाईवे के किनारे इसलिए घर या दुकान आदि का निर्माण (Construction rules NHAI) कर लेते हैं कि उन्हें आने वाले समय में इसकी ज्यादा कीमत मिलेगी, लेकिन साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि यह निर्माण नियमों के विरुद्ध किया गया है तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है।
हाईवे के किनारे (Construction rules near highways) दुकान या मकान बनाने के भी नियम तय हैं। इन नियमों को जान लेने के बाद उनके अनुसार ही कोई घर आदि बनाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
इसलिए हाईवे से दूर बनाएं मकान-
नेशनल या स्टेट हाईवे के किनारे किसी भी तरह का निर्माण (Construction rules reasons) नियमों के विरुद्ध करना आपको कभी भी भारी पड़ सकता है। संबंधित विभाग इसे नियमों का हवाला देते हुए गिरा देगा। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण व वाहनों के धुएं से बचने के लिए भी घर का निर्माण हमेशा हाईवे से निश्चित दूरी पर ही करना चाहिए। सुरक्षा व निजता के लिहाज से भी हाईवे (house making rules near highway) से एक निर्धारित दूरी पर ही घर या दुकान आदि बनाना सही रहता है।
हाईवे से इतने फीट दूर होना चाहिए घर -
नियमों के अनुसार किसी कृषि भूमि या आवासीय भूमि (residential land rules) से नेशनल या स्टेट हाईवे गुजर रहा है तो उसकी मध्यरेखा से 75 फीट की दूरी रखते हुए ही कोई घर या दुकान बनाई जा सकती है। हालांकि शहरों के लिए हाईवे (construction near highway) से 60 फीट दूरी पर निर्माण करने का नियम है। हाईवे से दूरी के इन नियमों के विपरीत बना मकान अवैध मानते हुए कभी भी गिराया जा सकता है।
धारा 42 में यह है प्रावधान -
राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम (National Highway Control Act) की धारा 42 में प्रावधान है कि हाईवे के बीच से 40 मीटर तक किसी तरह का निर्माण करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके अलावा हाईवे (NHAI New Rules) के बीच से दोनों ओर 75 मीटर दायरे में कोई भवन बनाना या निर्माण करना बहुत ही जरूरी है तो NHAI (NHAI rules for home construction) से अनुमति लेनी होगी, नहीं तो इसे अवैध मानते हुए गिरा दिया जाएगा।
हाईवे किनारे प्रोपर्टी लेते समय यह रखें ध्यान-
इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाईवे के नजदीक प्रॉपर्टी (property news) की अच्छी कीमत होती है, लेकिन ऐसी जगह पर प्रोपर्टी लेते समय भी यहां भवन निर्माण नियमों पर सोच विचार करना जरूरी है। इसके अलावा अपनी जरूरत भी देख लें।
यहां पर निर्माण (Construction rules for highways) किए जाने के नियमों का पालन हर किसी के लिए जरूरी है। आपकी जमीन से या उसके पास से हाईवे गुजर रहा है तो कभी हाईवे (state and national highway rules) से सटाकर कोई निर्माण न करें। तय नियमों के अनुसार और संबंधित अथॉरिटी से परमिशन लेकर निर्माण करेंगे तो ही बेहतर होगा।