hrbreakingnews.com

हरियाणा में घर से स्कूल की दूरी 1 KM है तो मिलेगी फ्री बस सेवा, 32 स्कूलों में पायलेट प्रोजेक्ट होगा शुरू

फ्री स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट सेफ्टी स्कीम हरियाणा :हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। जिन विद्यार्थियों का घर स्कूल से 1 किलोमीटर दूर है, उनको अब पढ़ाई के लिए लंबी दूरी के कारण परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए स्कूलों तक ट्रांसपोर्ट की फ्री सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 32 स्कूलों में पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से- 
 
हरियाणा में घर से स्कूल की दूरी 1 KM है तो मिलेगी फ्री बस सेवा, 32 स्कूलों में पायलेट प्रोजेक्ट होगा शुरू

HR Breaking News (Haryana News Update) हरियाणा में स्कूली विद्यार्थियों के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। स्कूलों में ट्रांसपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी, वो भी फ्री ट्रांसपोर्ट। इसके लिए पॉलिसी लाई गई है। इस स्कीम के तहत ही स्कूलों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाया जाएगा। 

 

 

करनाल के निसिंग खंड में होगी शुरू


हरियाणा में करनाल के निसिंग खंड में विद्यार्थियों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। इसके तहत 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर रहने वाले विद्यार्थियों को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई व रोजाना का आवागमन परेशानी नहीं बनेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से बैठक भी की गई है। 


32 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट होगा शुरू 


इस विषय पर लघु सचिवालय के सभागार में एडीसी राहुल रईया की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक हुई है। फ्री स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट सेफ्टी स्कीम के तहत निसिंग खंड के 43 स्कूलों में से 32 में पायलट प्रोजेक्ट पर शुरुआत की जाएगी। इसके लिए विद्यार्थियों के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। बैठक के अंदर इसके प्रस्तावों और निजी वाहनों की दर व सुरक्षा संबंधी संचालन पर बैठक में चर्चा की गई है।


दो जिलों के स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट की हुई है शुरुआत 


इसके बारे में जानकारी देते हुए करनाल के जिला शिक्षा अधिकारी रोहतास वर्मा ने बताया कि प्रोजेक्ट की शुरुआत दो खंड़ों में की गई है। इसमें करनाल का निसिंग खंड व कुरुक्षेत्र का बाबैन खंड शामिल किया गया है। इनमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना पर काम किया जाएगा। 


निर्धारित दरों पर होगा वाहनों का संचालन


बैठक के अंदर कहा गया है कि निर्धारित दरों पर ही निजी वाहनों का संचालन किया जाएगा। मनमानी दरों से कोई वहान नहीं लिया जाएगा। एडीसी की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सुनिश्चित किया जाए की योजना के तहत वाहनों का संचालक निर्धारित दरों पर ही हो। साथ ही चालकों को योजना से संबंधित शर्त व नियम भी उपलब्ध कराए जाएंगे और वाहनों में सड़क सुरक्षा नियमों और निर्धारित मानको का पालन अनिवार्य रूप से लागू रहेगा। एसडीएम की तरफ से वाहनों की जांच करने के लिए भी कहा गया है।