Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 15 लाख कमाई पर नहीं देना पड़ेगा एक रुपया भी टैक्स
Income Tax update : महंगाई के जमाने में लोगों पर आयकर का बोझ भी पड़ता है। लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा आयकर के रूप में सरकार को चला जाता है। लंबे समय से कर्मचारी और छोटा मोटा बिजनेस चला रहे व्यापारी आयकर में छूट (Income Tax slabs) की मांग कर रहे हैं। वहीं, टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। इनकम टैक्स पर ये बड़ा अपडेट है।
Hr Breaking News (income tax slab update) : नए साल में भारत की नरेंद्र मोदी सरकार पूर्ण बजट पेस करेगी। इसमें हर वर्ग को किसी न किसी रूप से उम्मीद है। जहां, लोगों को आयकर (Income Tax) में छूट की उम्मीद है तो दूसरी ओर कार मकान आदि खरीदने वालों को भी टैक्स में राहत की उम्मीद है। इसी उम्मीद को लेकर बड़ा अपडेट आया है। टैक्सपेयर्स (taxpayers) के लिए ये नए साल पर बड़ी खुशखबरी है।
सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए अलग अलग स्लैब बनाए हैं। वहीं नई और पुरानी प्रणाली में भी टैक्सपेयर्स के पास ऑपश्न है। दो अलग अलग प्रणाली के हिसाब से अलग अलग स्लैब में सरकार लोगों से टैक्स वसूलती है। बढ़ती महंगाई में लोगों को टैक्स का अतिरिक्त बोझ परेशान करता है। 15 लाख (15 lakh Income Tax) तक की आय पर अलग अलग टैक्स स्लैब बने हैं।
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मध्यम वर्ग को बड़ी राहत
टैक्स देने में सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग पर असर पड़ता है। बड़े प्रोफिट वाली कंपनियों और आयकर (Income Tax) की सीमा में न आने वालों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन मध्यम वर्ग टैक्स के जाल में फंस जाता है। इसी मध्यम वर्ग को अब सरकार बड़ी राहत दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनकम टैक्स (Income Tax change) में बदलाव किया जा सकता है। सरकार इसकी तैयारी कर रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण ने की विशेषज्ञों से मुलाकात
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट (Budget) एक फरवरी को पेश किया जाना है। इसको लेकर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (finance minister) ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। निर्मला सीतारण ने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से मुलाकात की है।
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Income Tax और कार मकान खरीद में टैक्स में छूट
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस बजट में दो बड़े फैसले ले सकती है। पहला तो आयकर में छूट पर फैसला आ सकता है। वहीं दूसरा फैसला घर गाड़ी खरीदने वालों के लिए हो सकता है। इसमें भी टैक्स में छूट (tax exemption) दी जा सकती है।
टैक्स में छूट की मांग
पिछले बजट में सरकार ने पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन, नई व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन (standard deduction) को 50000 से बढ़ाकर 75000 रुपये किया गया था। हाल में सात स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस बार लोगों की मांग पर अन्य टैक्स में भी छूट का फैसला लिया जा सकता है।
15 लाख आय पर राहत
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार की ओर से दस से 15 लाख की आय वालों को राहत दी जा सकती है। इनपर टैक्स कम किया जा सकता है। फिलहाल दो प्रणाली चल रही है। इसमें 10 से 15 लाख रुपये आय वालों को पहले स्लैब (tax slabs) में 10 से 12 लाख रुपये तक की आयर पर 15 प्रतिशत टैक्स लगता है। वहीं 12 से 15 लाख आय पर पहले स्लैब में 20 प्रतिशत टैक्स लग सकता है। वहीं इससे ऊपर वालों पर तो तीस प्रतिशत टैक्स लगता ही है। अब 15 लाख तक की आय पर छूट (tax exemption on 15 lakh income) दी जा सकती है।
विशेषज्ञों ने दी सलाह
विशेषज्ञों की ओर से 15 लाख तक की आय पर छूट की मांग की जा रही है। बड़े शहरों में खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ा हिस्सा टैक्स (Income tax) में जाना घर के बजट को बिगाड़ देता है। लोन ईएमआई में पहले ही लोगों के रुपये ज्यादा जा रहे होते हैं। घर का राशन भी महंगा होता जा रहा है।