Indian Railway Rules : ट्रेन में कितनी बोतलें ले जा सकते हैं शराब, जान ले क्या है लिमिट
Indian Railway Rules: भारतीय रेलवे ने रेल यात्रा से संबंधित कई रूल तय किए हुए हैं. यात्रियों को इन रूल्स को फॉलो करना ही होता है. रेलवे में सामान लाने-ले जाने के भी अलग से नियम हैं, ऐसा ही एक सवाल है, जो आमतौर पर सर्च किया जाता है कि क्या यात्री शराब को अपने साथ ले जा सकते हैं? चलिए इसके बारे में रेलवे के नियम जानते हैं-

HR Breaking News, Digital Desk - क्या भारतीय ट्रेन, मेट्रो और हवाई जहाज में यात्रा करने के दौरान शराब (alcohol while traveling) की बोतल ले जाई जा सकती है या इसे ले जाना गैरकानूनी है? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शराब की बोतल ले जाने पर जुर्माना या सजा हो सकती है? इसके अलावा भारतीय रेलवे की ओर से शराब को लेकर क्या नियम (rules regarding liquor from Indian Railways) हैं? ऐसे सवालों के जवाब क्या आप भी जानना चाहते हैं? अगर हां, तो आइए शराब की बोतलों के लेकर बने नियम के बारे में आपको बताते हैं।
ट्रेन में शराब ले जाने को लेकर नियम (Rules regarding carrying alcohol in train)
भारतीय रेलवे (Indian Railways) को भारत में सबसे बड़ा परिवहन साधन माना जाता है। रेलवे की ओर से एक्ट 1989 के तहत शराब को लेकर कई नियम हैं जिसके बारे में हर यात्री को जानना चाहिए। बात रही ट्रेन में शराब ले जाने की तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस राज्य में यात्रा कर रहे हैं। दरअसल, कई राज्यों में शराबबंदी है और वहां शराब ले जाना जुर्म हैं।
किन राज्यों में है शराबबंदी? (In which states is there prohibition?)
भारतीय संविधान (Indian Constitution)में सभी राज्यों को शराब के लिए अपने नियम बनाने की आजादी है। इसलिए हर राज्य में शराब की बिक्री (sale of liquor) से लेकर उपभोग तक के लिए नियम हैं। बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप और नागालैंड जैसे राज्यों में शराब के सेवन से लेकर उससे जुड़ी सभी तरह की एक्टिविट पर रोक है। इसलिए अगर आप इस राज्य में जाते हैं तो ट्रेन में शराब (alcohol on the train)ले जाने पर प्रतिबंध होता है। नियम न मानने पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है।
कितनी मात्रा में शराब की अनुमति (How much alcohol is allowed?)
ट्रेन में एक व्यक्ति 2 लीटर से ज्यादा शराब लेकर नहीं जा सकता है। इसके अलावा ले जाई जा रही बोतल पूरी तरह से कवर पैक और सीलबंद होनी चाहिए। हालांकि, ट्रेन में शराब ले जाने की अनुमति तभी है जब आप उस राज्य जा रहे हों जहां शराब पर प्रतिबंध नहीं है।
रेलवे अधिनियम 1989 के तहत क्या है सजा?
रेलवे अधिनियम 1989 के तहत कोई व्यक्ति रेलवे प्लेटफार्म या रेलवे स्टेशन के किसी भी स्थान पर खुलेआम शराब नहीं पी सकता है और ना ही शराब की बोतल लेकर जा सकता है। ऐसा करने वाले को रेलवे अधिनियम 1989 के तहत दंडित किया जा सकता है। इसके तहत 6 महीने की सजा और 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।