ITR Filing 2024: बड़े फायदे का है ITR-2 फॉर्म, किन लोगों को करना चाहिए इस्तेमाल, मिलेगी भारी बचत, जानें पूरी डिटेल
HR Breaking News, Digital Desk- इनकम टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2024 को बेहद करीब आ गई है। ऐसे में सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना बेहद अहम होता है, ऐसा नहीं करने पर आईटीआर रिजेक्ट (ITR Filing Tips 2024) हो जाएगा। इसके अलावा टाइम लिमिट के बाद फाइल करने पर जुर्माने भी भरना पड़ता है। आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त हमेशा लोगों को ITR 1 और ITR 2 के बीच चुनाव करने में काफी परेशानियों का (ITR filing process) सामना करना पड़ता है।
किन लोगों को करना चाहिए ITR-2 का इस्तेमाल
दरअसल,ITR 1 का इस्तेमाल स्पेस्फिक इनकम सोर्स वाले वेतनभोगियों द्वारा किया जाता है, हालांकि यह इसका इस्तेमाल सभी लोग नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों को आईटीआर दाखिल (Income tax Return File) करने के लिए ITR-2 फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि आईटीआर दाखिल करते समय किन लोगों को ITR-2 का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।
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आईटीआर-2 कौन करें दाखिल?
आईटीआर-2 फॉर्म का इस्तेमाल भारत में रहने वाले लोगों के अलावा गैर भारतीयों के लिए भी किया जाता है। ऐसे व्यक्ति या एचयूएफ आईटीआर-2 फाइल (ITR Form 2) कर सकते हैं, जिनकी कुल इनकम में किसी बिजनेस या नौकरी से लाभ शामिल नहीं हो।
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· बोनस
कौन पात्र नहीं है?
बता दें कि ऐसे व्यक्ति या एचयूएफ आईटीआर-2 नहीं फाइल (ITR filing last date 2024) कर सकते हैं, जिनकी कुल इनकम में किसी बिजनेस या नौकरी से लाभ प्राप्त भी शामिल हो।
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· सैलरी
· बोनस
किसी साझेदारी फर्म को देय या उससे प्राप्त कमीशन या पारिश्रमिक, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो।
दाखिल करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
1) आधार और पैन लिंक होना चाहिए।
2) जिस बैंक अकाउंट में आईटीआर रिफंड (Income tax refund) चाहते हैं, वह पहले से वैरिफाई हो।
3) रिटर्न फाइल करने से पहले सही ITR चुनें। ऐसा नहीं होने पर आपका रिटर्न रिजेक्ट भी हो सकता है।
4) आयकर विभाग की ओर से जारी की गई आखरी तारीख से पहले दाखिल करें, लास्ट डेट के बाद आईटीआर फाइल (ITR filing penalty) करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा।
5) अपना रिटर्न वैरिफाई करें - आप ई-वेरिफिकेशन का ऑप्शन चुन सकते हैं। यह ITR वेरिफिकेशन का सबसे आसान तरीका है।