Delhi High Court : पत्नी की इस संपत्ति पर पति का नहीं होता कोई हक, दिल्ली हाईकोर्ट ने कर दिया क्लियर
High Court Decision : पति पत्नी बेशक जीवन के साझीदार होते हैं, लेकिन प्रोपर्टी के मामले में कानून कुछ और ही कहता है। जहां तक पत्नी की संपत्ति पर पति के हक की बात है तो पत्नी की ऐसी संपत्ति (husband's property rights) पर पति का कोई हक नहीं होता। यह बात दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में क्लियर कर दी है। आइये जानते हैं हाईकोर्ट का यह फैसला।
HR Breaking News : (property rights) पति पत्नी के बीच अक्सर प्रोपर्टी के अधिकारों को लेकर विवाद होते रहते हैं। वैसे तो ज्यादातर मामले पत्नी की ओर से पति की संपत्ति पर हक (wife's property rights) जताने के ही होते हैं, लेकिन कई दफा पति भी पत्नी की संपत्ति पर अधिकार जताता है। ऐसे ही एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि पत्नी की इस संपत्ति पर पति का कोई हक या अधिकार नहीं होता है। वह इस संपत्ति (property knowledge) पर कोई दावा भी नहीं कर सकता। कोर्ट का यह फैसला अब सुर्खियों में है।
पत्नी की अनुमति बिना पति नहीं ले सकता गहने-
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोपर्टी से जुड़े एक मामले में कहा है कि पत्नी को उसकी शादी में मिले सामान व गहनों पर पति का कोई हक नहीं होता। पत्नी की अनुमति के बिना (husband wife property rights) पति पत्नी के गहने नहीं ले सकता, न ही बिना अनुमति लिए या बिना सूचित किए किसी कार्य के लिए यूज कर सकता।
दिल्ली हाईकोर्ट ने की यह टिप्पणी-
पति का पत्नी के इस सामान व गहनों पर कोई अधिकार (husband's rights on wife's property) नहीं होता। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि महिला को उसकी शादी में मिले गहने, उपहार, सामान व अन्य संपत्ति उसकी निजी संपत्ति होती है, उस पर केवल उसी का अधिकार होता है।
स्त्रीधन मानी जाती है यह संपत्ति-
कानूनी रूप से प्रावधान है कि महिला को उसकी शादी में उपहार स्परूप मिला धन व गहने स्त्रीधन (satridhan rights) कहे जाते हैं। इसे उपयोग करने का अधिकार (wife's property rights) केवल महिला को होता है। अगर पति इस धन का उपयोग करता है तो वह पत्नी को यह धन लौटाने के लिए जिम्मेदार होता है। सास ससुर भी महिला की इस संपत्ति को लेकर कोई हक नहीं जता सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी की शिकायत पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पूर्व जमानत (pre arrest bail) के एक मामले में यह फैसला सुनाया है।
जानिये क्या था मामला-
यह मामला महिला की शिकायत पर पति की गिरफ्तारी से पहले जमानत (pre arrest bail) लेने का है। शिकायत के अनुसार पत्नी की गैरहाजिरी में पति ने गहने व अन्य सामान चुरा लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट (delhi high court) ने महिला के पति की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
पति ने यह दिया था तर्क-
इस मामले में महिला के पति ने पक्ष रखा था कि उसका पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद (marital dispute) चल रहा है। वह अपनी मर्जी से मायके गई थी, उसे निकाला नहीं गया था। दिल्ली हाईकोर्ट (HC decision in marital dispute) ने कहा कि पति-पत्नी में विवाद की स्थिति होने पर भी पति उसके गहनों या अन्य सामान को बिना अनुमति नहीं ले सकता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच जारी है, ऐसे में आरोपों को पहले ही झूठा नहीं कहा जा सकता। महिला के गहने (women's rights on satridhan) भी अभी तक बरामद नहीं हुए हैं, ऐसे में महिला के पति को गिरफ्तारी पूर्व जमानत नहीं दी जा सकती।
