New Income Tax Slab : 13, 14, 15 और 16 लाख की कमाई वालों को अब इतना देना होगा टैक्स, जानिए कितनी मिलेगी छूट

HR Breaking News (Income tax calculation) : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश को बजट में 12 लाख की आय पर छूट देकर बड़ी खुशखबरी दी है। देश छोटे व्यापाराी और मिडिल क्लास सैलरी वालों के लिए यह काफी बड़ी सौगात है। इनकम टैक्स (income tax exemption) में छूट का असर केवल 12 लाख पर ही नहीं बल्की उससे ज्यादा कमाने वालों पर भी पड़ेगा। सभी की जेब में रुपया बचेगा। वहीं, नौकरीपेशा को तो 12 लाख 75 हजार की कमाई पर भी कोई टैक्स (Income tax) नहीं देना होगा।
हर टैक्सपेयर्स (Income tax) को होगा लाभ
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में किए गए एलान से हर किसी को लाभ होगा। 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री (Tax free Income) होने से देश के हर टैक्सपेयर को लाभ होगा। 24 लाख रुपये तक की कमाई हो या ज्यादा कमाई हो, सभी को कुछ न कुछ बचत मिलेगी। हालांकि, यह मौजूदा छूट केवल नई टैक्स रिजीम (tax regime) में ही मिलेगी।
नौकरीपेशा को 75 हजार रुपये ज्यादा की छूट
वैसे तो सभी के लिए 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स में छूट (Income tax exemption) दी गई है। वहीं, इसमें कर्मचारियों को और अधिक लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्सन (Income tax calculation) के नाम पर 75 हजार रुपये अधिक की छूट मिलेगी। यानी, 12 लाख 75 रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।
पहले मिलती थी 7 लाख पर टैक्स की छूट
इससे पहले लंबे समय से नई टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री (Income tax free) किया गया था। इसमें भी सैलरीड पर्सन के लिए 7 लाख 75 हजार रुपये टैक्स फ्री (tax free income) थे। अब सीधा सीधा पांच लाख ज्यादा की बचत का एलान किया गया है।
24 लाख तक की इनकम पर कितनी होगी टैक्स की बचत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स में जो छूट दी है उससे सभी 12 लाख से ऊपर 24 लाख, 25 लाख और ज्यादा इनकम वालों को भी बचत होगी। जो 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाता है उसकको टैक्स में कोई रुपया टैक्स नहीं देना है। यानी, टैक्सपेयर्स (Income tax calculation) के सीधे सीधे 80 हजार रुपये हर साल बचेंगे। वहीं, 12 से 18 लाख रुपये तक की आय पर 70000 रुपये के लगभग बचत होगी। वहीं, 24 लाख व उससे ऊपर की कमाई पर 110000 रुपये तक बचेंगे।
नए टैक्स स्लैब के जानें नियम (new tax slab 2025)
0 से 4 लाख आय पर आयकर : 0 प्रतिशत टैक्स
4 से 8 लाख आय पर आयकर : 5 प्रतिशत टैक्स
8 से 12 लाख आय पर आयकर : 10 प्रतिशत टैक्स
12 से 16 लाख आय पर आयकर : 15 प्रतिशत टैक्स
16 से 20 लाख आय पर आयकर : 20 प्रतिशत टैक्स
20 से 24 लाख आय पर आयकर : 25 प्रतिशत टैक्स
24 लाख आय और उससे ऊपर आयकर : 30 प्रतिशत टैक्स
13 लाख की इनकम पर कितना देना होगा टैक्स
12 लाख तक की आय टैक्स फ्री है, लेकिन अगर किसी ने 13 लाख की इनकम (Income tax calculation Formula) की है तो वह 12 से 16 लाख आयकर स्लैब (Income tax slab) में आएगा। इसमें उसके ऊपर सीधा 15 प्रतिशत टैक्स नहीं लगेगा। 13 लाख को अलग अलग स्लैब में डिवाइड किया जाएगा। आईए समझते हैं।
पहले 0 से 4 लाख आय पर = 0 प्रतिशत टैक्स
दूसरे 4 से 8 लाख आय पर = 5 प्रतिशत टैक्स के हिसाब से 4 लाख का 5 प्रतिशत यानी 20000 हजार रुपये,
तीसरा स्लैब 8 से 12 लाख आय पर = 10 प्रतिशत टैक्स के हिसाब से 4 लाख का 10 प्रतिशत यानी 40000 हजार रुपये
अब चौथे स्लैब में 13 से 16 लाख आय पर = 15 प्रतिशत टैक्स है, लेकिन आय 13 लाख तो 1 लाख का 15 प्रतिशत निकालेंगे, जो बनता है 15000 हजार रुपये।
अब ऊपर के सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे तो 13 लाख का टैक्स प्रतिशत आ जाएगा। 20000 + 40000 + 15000 = 75000 रुपये। यानी 13 लाख आय पर 75 हजार रुपये टैक्स देना होगा।
इसी प्रकार 14 लाख की आय भी 13 से 16 लाख के स्लैब में आती है तो इसमें अंतिम 2 लाख रुपयों का 15 प्रतिशत निकालेंगे और बाकी वहीं आंकड़े चलेंगे। दो लाख का 15 प्रतिशत बनता है 30 हजार रुपये।
14 लाख आय पर टैक्स = 20000 + 40000 + 30000 = 90000 रुपये।
ऐसे ही 15 लाख में अंतिम तीन लाख का 15 प्रतिशत 45000 हजार रुपये।
15 लाख आय पर टैक्स = 20000 + 40000 + 45000 = 105000 रुपये।
ऐसे ही 16 लाख पर चार लाख का 15 प्रतिशत बनेगा 60 हजार तो आयकर टैक्स होगा ; 20000 + 40000 + 60000 = 1,20,000 रुपये।
इससे आगे के स्लैब भी इसी फॉमुर्ले से कैलकुलेट किए जाएंगे और आयकर टैक्स की गणना की जाएगी।
12 लाख तक का टैक्स होगा माफ
नई रिजीम में 4 लाख तक आय टैक्स फ्री(Income tax) है, वहीं उससे ऊपर 4 से 8 लाख आय पर 5 प्रतिशत और 8 से 12 लाख पर 10 प्रतिशत टैक्स है। यह टैक्स सरकार पहले की तरह आयकर की धारा 87ए के तहत माफ कर देती है। वहीं, चाल लाख आय तक आईटीआर फाइल करने की भी जरूरत नहीं है।
केवल नई टैक्स रिजीममें दी छूट
देश में फिलहाल नई और पुरानी दोनों टैक्स रिजीम (tax regime) चल रहीं हैं। देश के 72 प्रतिशत करदाता नई टैक्स रिजीम का प्रयोग कर रहे हैं। बचे हुए 28 प्रतिशत भी नई टैक्स रिजीम की ओर अब और ज्यादा आकर्षित हो सकते है। इसी को देखते हुए सरकार ने नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स में छूट (income tax exemption) दी है।