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New Toll Tax Rules 2025 : अब 1 रुपया भी नहीं लगेगा टोल टैक्स, NHAI ने कर दी इन लोगों की छूट

Toll Tax Rules 2025 : हाईवे से गुजरते समय हर वाहन चालक को टोल टैक्स चुकाना पड़ता है, जो उनकी जेब पर भारी पड़ता है। अब इससे लोगों को छुटकारा मिलेगा और टोल (Toll Tax) के लिए अपनी जेब ढ़ीली नहीं करनी पड़ेंगी। NHAI ने इसे लेकर नए नियम बना दिए हैं, जिनके लागू होने से 1 रुपया भी अब टोल टैक्स (Toll Tax new Rules) का नहीं देना पड़ेगा। आइये जानते हैं किन लोगों को मिलेगी यह सुविधा।
 
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New Toll Tax Rules 2025 : अब 1 रुपया भी नहीं लगेगा टोल टैक्स, NHAI ने कर दी इन लोगों की छूट

HR Breaking News - (Toll Tax Rules)। बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए देश में कई हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। इन राजमार्गों पर फर्राटा भरने वाले वाहन चालकों से टोल टैक्स लिया जाता है। इसके लिए टोल बूथ (Toll plaza news ) भी बनाए गए हैं, राहत की बात यह है कि अब किसी भी टोल बूथ पर लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार व नेशनल हाईवे ऑथोरिटी की ओर से बाकायदा नियम (Toll Tax Rule 2025 ) भी बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार कई कैटेगरी ऐसी हैं जिन्हें 1 रुपया भी टोल टैक्स नहीं देना होगा। 

ऐसे देना होता है टोल टैक्स-

टोल टैक्स वसूलने के लिए एनएचएआई (NHAI) की ओर से कई नियम तय किए गए हैं। वाहनों के प्रकार और यात्रा की दूरी के अनुसार लोगों को टोल (NHAI Toll Tax Rules) चुकाना पड़ता है। राजमार्गों को भारी वाहन अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनका अधिक टोल वसूला जाता है। छोटे वाहनों टू व्हीलर आदि के लिए कम टोल टैक्स होता है। 

इनको मिलती है टोल टैक्स की छूट-

कई लोगों को टोल टैक्स नहीं चुकाना होता, इसमें उन्हें छूट मिलती है। NHAI की ओर से बनाए गए नए नियमों (NHAI new rules) के अनुसार अब कई ऐसी खास कैटेगरी बनाई गई हैं, जिनमें वीआईपी लोग शामिल हैं और उनको टोल क्रोस करते समय कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। आपातकालीन सेवाओं में शामिल वाहनों के लिए कोई टोल टैक्स (Toll tax rules in india) नहीं है। इसके अलावा कई सरकारी अधिकारियों के वाहन भी बिना टोल टैक्स दिए यहां से गुजर सकते हैं। 

आपातकालीन वाहनों में ये हैं शामिल-

आपातकालीन वाहनों में एनएचएआई (NHAI) ने एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि को शामिल किया है। अगर टोल बूथ पर इनसे टोल (toll tax on ambulance) वसूला जाता है, तो शिकायत की जा सकती है।
   


सैन्य वाहनों पर नहीं टोल टैक्स लागू-


भारतीय राजमार्गों पर स्थापित टोल बूथ पर भारतीय सेना व रक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले वाहनों पर कोई टोल टैक्स लागू नहीं है। ये वाहन देश की सुरक्षा में ही लगे होते हैं, इसलिए टोल टैक्स (toll tax  system in india) से फ्री हैं।

इन वीआईपीज को नहीं देना कोई टोल-


एनएचएआई और सरकार (govt rules for Toll tax) की ओर से तय किए गए नियमों के अनुसार सांसदों, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वाहन भी टोल टैक्स से फ्री हैं। इतना ही नहीं परमवीर चक्र विजेता, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, और शौर्य चक्र विजेताओं को भी कोई टोल टैक्स (toll tax) नहीं देना होता। इसके लिए केवल पहचान पत्र दिखाना ही काफी होता है।

बसों व बाइक पर नहीं लगता कोई टोल टैक्स-

राज्य सरकारों (state govt toll tax rules) की ओर से चलाई जाने वाली बसों को  भी टोल टैक्स से मुक्त किया गया है। इसके अलावा बाइक चालकों को कहीं भी टोल टैक्स नहीं चुकाना होता। इसके अलावा जहां पर टोल स्थापित किए गए हैं, उन एरिया के कुछ किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहन चालकों को भी टोल टैक्स (toll tax news) नहीं चुकाना होता। इनके लिए अलग से नियम बनाए गए हैं।

24 घंटे में आवागमन करने का यह है नियम-

NHAI ने टोल टैक्स छूट के नियम (toll tax exemption) कई तरह से विभाजित कर रखे हैं। नियम के अनुसार 24 घंटे में एक ही टोल बूथ से कोई वाहन दो बार गुजरता है, तो उसे कुछ छूट मिलती है। उसे दो बार टोल से गुजरने के लिए पूरी टोल राशि (toll payment rules) का केवल डेढ़ गुना ही देना होता है। डेली अप डाउन करने वाले वाहन चालकों को इसका काफी फायदा मिलता है।