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प्रेमिका के साथ होटल में रुकने पर अब पुलिस नहीं करेगी परेशान, Supreme court ने बताये ये नियम

वैलेंटाइन्स डे नज़दीक आ रहा है और इस समय पर बहुत सारे मैरिड और अनमैरिड कपल होटल में जाते हैं , शादीशुदा जोड़ों को कोई दिक्क्त नहीं होती पर कई बार अनमैरिड जोडों को पुलिस परेशान करती है जिसकी वजह लोगों को दिक्कत होती है | हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियमों के बारे में बताया है और अगर आप भी होटल जा रहे हैं तो उससे  पहले जान लें ये नियम | आइये जानते हैं 
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HR Breaking News, New Delhi : अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड (girlfriend) के साथ किसी होटल में ठहरे हैं और पुलिस आपसे पूछताछ करने आती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. अनमैरिड कपल (unmarried couple) का होटल में एक साथ रहना कोई जुर्म नहीं है. लिहाजा पुलिस को होटल में ठहरे किसी अनमैरिड कपल (unmarried couple) को परेशान करने या गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं हैं.

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सुप्रीम कोर्ट (supreme court) के सीनियर एडवोकेट विनय कुमार गर्ग का कहना है कि अनमैरिड कपल (unmarried couple) को एक साथ होटल में रहने और आपसी सहमति से  संबंध बनाने का मौलिक अधिकार है. हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि दोनों बालिग हों. सु्प्रीम कोर्ट (supreme court decision) साफ कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार में अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने और संबंध बनाने का अधिकार भी आता है. इसके लिए शादी के बंधन में बंधना जरूरी नहीं है.

इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कपल बिना शादी के (unmarried couple) किसी होटल में एक साथ रहते हैं, तो यह उनका मौलिक अधिकार है. सीनियर एडवोकेट विनय कुमार गर्ग का कहना है कि अगर होटल में ठहरने के दौरान अनमैरिड कपल को पुलिस परेशान करती है या फिर गिरफ्तार करती है, तो यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा. पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ कपल संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट (supreme court verdict) या अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता हैं.

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सीनियर पुलिस अधिकारियों से भी करें शिकायत

गर्ग के मुताबिक होटल में ठहरे अनमैरिड कपल (unmarried couple rights) को तंग करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ जिले के पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी से भी शिकायत की जा सकती है. इसके अलावा पीड़ित कपल के पास मानवाधिकार आयोग में शिकायत करने का भी विकल्प रहता है.

एक सवाल के जवाब में सीनियर एडवोकेट गर्ग ने कहा कि होटल किसी अनमैरिड कपल (unmarried couple) को इस आधार पर ठहरने से रोक नहीं सकता है कि दोनों शादीशुदा नहीं हैं. अगर होटल ऐसा करता है, तो यह भी मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा. इसका मतलब यह हुआ कि अनमैरिड कपल होटल के किराए का भुगतान करके आराम से वहां ठहर सकते हैं. इसके अलावा इंडियन होटल इंडट्री की शीर्ष संस्था होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी कोई ऐसा नियम नहीं है, जो अनमैरिड कपल को किसी होटल पर ठहरने से रोकता हो.

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होटल में छापेमारी क्यों करती है पुलिस?

पुलिस किसी अनमैरिड कपल (unmarried couple news) को गिरफ्तार करने या तंग करने के लिए होटल में छापेमारी नहीं करती है. सुप्रीम कोर्ट (supreme court news hindi) के सीनियर एडवोकेट विनय कुमार गर्ग का कहना है कि हिंदुस्तान में वेश्यावृत्ति अपराध माना जाता है. पुलिस ऐसी वेश्यावृत्ति के खिलाफ या फिर किसी अपराधी के छिपे होने की आशंका पर होटल में छापेमारी करती है.

अगर कोई अनमैरिड कपल (unmarried couple) होटल में ठहरा है और पुलिस छापेमारी के दौरान उनके पास आती है, तो ऐसे कपल को घबराने की कोई जरूरत नहीं है. पुलिस की मांग पर ऐसे कपल को अपना पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड दिखाना होगा, ताकि यह साबित हो सके कि दोनों आपसी सहमति से होटल में ठहरे हुए हैं और किसी भी तरह की वेश्यावृत्ति में शामिल नहीं हैं.