Property Documents : गुम होने के बाद जायदाद के कागजात इन 3 तरीकों से होते हैं रिकवर
Property Documents : जमीन जायदाद के मामले में वैसे तो सभी बहुत सजग रहते हैं। क्योंकि आजकल आए दिन प्रॉपर्टी से जुड़े वाद विवाद के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसी घटनाओं से बचकर रहने के लिए प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को संभालकर रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में प्रॉपर्टी के पेपर्स को संभालकर रखने के लिए लोग बैंक के लॉकर तक का सहारा लेते हैं। लेकिन वहीं, कुछ लो घर पर ही कहीं रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं। अगर आपके जमीन या मकान के कागजात कहीं गुम हो गए हैं तो आज हम तीन तरीके बताने जा रहे हैं। जहां से आसानी से प्रॉपर्टी पेपर रिकवर हो जाएंगे।
HR Breaking News (ब्यूरो)। हम कई बार चीजें इधर-उधर रखकर भूल जाते हैं या फिर उन्हें साथ में लेकर यात्रा करते समय वह खो जाती हैं। जरूरी दस्तावेज जैसे प्रॉपर्टी के पेपर (property papers) आदि के साथ ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन कई बार लापरवाही के चलते जरूरी दस्तावेज भी गुम हो ही जाते हैं। अगर किसी के प्रॉपर्टी के पेपर इसी तरह खो जाएं तो उन्हें क्या करना चाहिए?
प्रॉपर्टी के पेपर खो जाने का मतलब है कि आपके पास उस संपत्ति पर दावे का कोई उपाय नहीं है। बेशक सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपके या आपके घर में किसी के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड (property registered) होगी लेकिन अचानक जरुरत पड़ने पर उसे हासिल करना मुमकिन ही नहीं है।
इसलिए बेहतर यही होगा कि कागज गुम होने पर डुप्लीकेट दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। यह कोई बहुत जटिल प्रोसेस नहीं है। कुल 3 चरण हैं जिसके माध्यम से आप प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट पेपर हासिल कर सकते हैं। गौरतलब है कि पेपर खो जाने के साथ-साथ चोरी होने या जल जाने पर भी आप डुप्लीकेट पेपर्स ले सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है।
सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराएं
सबसे पहले आपको उस इलाके के पुलिस थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज करानी चाहिए जहां से दस्तावेज गुम या चोरी हुए हैं। अगर स्थानीय पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो आप ऑनलाइन एफआईआर (online FIR) भी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस दस्तावेज खोजने का प्रयास करेगी। अगर वह इसमें असफल रहती है तो आपको एक नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट (non traceable certificate) देगी
पुलिस द्वारा प्रॉपर्टी के दस्तावेजों (property documents) की तलाश किए जाने के बाद अगर पेपर नहीं मिलता तो आपका अगला कदम होगा अखबार में एक विज्ञापन देना। इस विज्ञापन में आप प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल के साथ उसके खोने की सूचना देंगे। इसके बाद कुछ दिन इंतजार करें। अमूमन 15 दिन का इंतजार करने की सलाह दी जाती है। संभव है कि जिसे वह कागज मिले हों वह उसे वापस लौटा दे।
आखिरी कदम
अब आपको सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (Sub-Registrar Office) में डुप्लीकेट दस्तावेज के लिए आवेदन करना होगा। यह आवेदन उसी सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में दिया जाएगा जहां प्रॉपर्टी मूल रूप से रजिस्टर्ड है। इस आवेदन के साथ आप एफआईआर और नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट की कॉपी और अखबार में दिये गए विज्ञापन की एक कॉपी लगानी होगी। यहां आपसे कुछ शुल्क लेकर आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके 15-20 दिन बाद प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट पेपर (Duplicate property papers) जारी कर दिए जाएंगे।