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Property News : अब नोएडा में रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी के लिए देना होगा इतना चार्ज, सरकार ने बदले निमय

Registry Stamp Duty Charges : जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो ऐसी में आपको उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के लिए स्टांप ड्यूटी को भी देना पड़ता है। सभी राज्यों में रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी (Stamp duty) के चार्ज अलग-अलग होते हैं। अगर नोएडा की बात करें तो यूपी सरकार ने नोएडा में रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी के नियमों को बदल दिया है। इस वजह से अब लोगों को रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी के रूप में सरकार को इतनी राशि देनी होगी। 

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Property News : अब नोएडा में रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी के लिए देना होगा इतना चार्ज, सरकार ने बदले निमय

HR Breaking News - (property registration charges in noida)। हर व्यक्ति चाहता है कि उनका एक खुद का घर हो। घर बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है तक जाकर एक व्यक्ति प्रॉपर्टी की खरीदी करने में सक्षम हो पाता है। पिछले कुछ दिनों से देशभर में प्रॉपर्टी के रेट सातवें आसामान पर पहुंच रहे हैं।

ऐसे में ये खर्चा घर की खरीदी करने तक सीमित नहीं होता है बल्कि प्रॉपर्टी की खरीदी करने के बाद लोगों को प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री (registry charge in noida) और स्टांप ड्यूटी के लिए भी खर्च करना पड़ता है। हाल ही में यूपी में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव आया है। खबर में जानिये अब नोएडा के लोगों को रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी के लिए कितना चार्ज देना होगा। 

अलग राज्यों में होता है अलग चार्ज-


 जब भी आप घर (charges after buying a home) को खरीदते हैं तो इसके बाद सभी लोगों को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। भारत के सभी राज्यों के सभी शहरों में ये प्रोसेस लगभग समान ही होता है। हालांकि इस प्रक्रिया में खर्च होने वाली धनराशि सभी राज्यों में अलग-अलग हो सकती है।

जैसे अगर आप गुजरात (Gujarat Registry Stamp Duty Charges) में कोई घर ले रहे हो और दिल्ली में कोई घर ले रहे हो तो उस प्रक्रिया के दौरान का चुकाई जाने वाली राशि भी अलग-अलग हो सकती है। जैसे आपको गुजरात में रजिस्ट्री के लिए अलग चार्ज का भुगतान करना पड़ता है और स्टांप ड्यूटी (Delhi Registry Stamp Duty Charges) के लिए चार्ज अलग देना पड़ता है। वहीं भारत के दूसरे राज्यों के शहरों में ये चार्ज कम या फिर ज्यादा भी हो सकता है। 

नोएडा में देना होगा इतना चार्ज-


आप किसी भी राज्य में प्रॉपर्टी को खरीदते हैं या फिर रियल स्टेट (Real Estate business) में किसी तरह का कोई लेनदेन करते हैं तो आपको ओनरशिप ट्रांसफर के लिए आधिकारिक तौर पर स्टांप ड्यूटी फीस और रजिस्ट्रेशन चार्ज का भुगतान करना होता है। नोएडा, उत्तर प्रदेश (UP Registry Stamp Duty Charges) में आता है और उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्ज एक प्रतिशत लगता है।

लेकिन अगर कोई महिला के नाम पर रजिस्ट्री (Registry in the name of woman) करवा रहा है तो उसे छूट दी जाती है। अगर किसी महिला के नाम पर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन (Registry Charges for female in UP) होता है तो फाइनल अमाउंट पर 10,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जाता है। वहीं जॉइंट प्रॉपर्टी यानी महिला और पुरुष दोनों के नाम पर प्रॉपर्टी होती है। तब भी फाइनल अमाउंट पर 10,000 रुपये तक की छूट दी जाती है। 

आमतौर पर देनी होती है इतनी स्टांप ड्यूटी-


उत्तर प्रदेश में अगर स्टांप ड्यूटी के चार्ज के बारे में बात करें तो यहां पर पुरुषों (Registry Charges for male in UP) और महिलाओं के हिसाब से अलग-अलग राशि को तय किया गया है। अगर कोई पुरुष यूपी में  प्रॉपर्टी अपने नाम पर खरीद रहा है तो उसे 7 प्रतिशत तक का स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty for male in UP) देनी पड़ती है। वहीं महिलाओं के लिए इसमें एक प्रतिशत की छूट (Discount in Stamp Duty) दी जाती है यानी उन्हें 6 प्रतिशत तक की ही राशि का भुगतान करना होता है। जॉइंट मेल और फीमेल के लिए स्टांप ड्यूटी  7.5 प्रतिशत तक की होती है।। तो वहीं जॉइंट फीमेल-फीमेल पर 6 प्रतिशत और वही जॉइंट मेल-मेल पर 7 प्रतिशत तक की स्टांप ड्यूटी को चुकाना पड़ता है।