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property possession : इतने साल में किराएदार का हो जाएगा मकान, प्रोपर्टी मालिक जरूर जान लें ये कानूनी प्रावधान

Tenant's Rights : किराए पर मकान देना आजकल बड़ा जोखिम है। किराए से कमाई के चक्कर में मकान मालिक (landlord's property rights) अपना मकान तक गंवा सकते हैं। यह कानूनी प्रावधान  (tenancy legal provisions) भी कहता है कि कुछ साल बाद वह मकान किराएदार का हो जाता है। प्रोपर्टी मालिकों को अपना मकान किराए पर देने से पहले इस कानून को जरूर जान लेना चाहिए।

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property possession : इतने साल में किराएदार का हो जाएगा मकान, प्रोपर्टी मालिक जरूर जान लें ये कानूनी प्रावधान

HR Breaking News - (property Rights)। किराए पर मकान देकर एक्स्ट्रा कमाई करनी ही है तो पहले किराएदारी कानून (tenancy law) के बारे में जान लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कानून के अनुसार लगातार इतने साल किराए पर रह रहा किराएदार उस मकान का मालिक बन जाएगा और उस संपत्ति से आप हाथ धो बैठेंगे।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) सहित कई हाईकोर्ट की ओर से भी प्रोपर्टी पर कब्जे (property possession rules) को लेकर फैसले सुनाए जा चुके हैं। किराए पर मकान या प्रोपर्टी देने से पहले उन फैसलों पर भी गौर कर लेना बहुत जरूरी है।

किराएदार इतने साल बाद जता सकता है मालिकाना हक-


आजकल प्रोपर्टी (property disputes) पर कब्जा या अतिक्रमण करने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। प्रोपर्टी मालिक कई दिनों तक इस ओर ध्यान ही नहीं देते और फिर एक दिन कोई ओर उस प्रोपर्टी का मालिक (property ownership) बन जाता है। कानून में प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पजेशन का नियम है कि कोई व्यक्ति 12 साल तक किसी मकान, दुकान या अन्य प्रोपर्टी में लगातार बेरोकटोक रह रहा है, तो वह मालिकाना हक (landlord's rigts) जता सकता है और मालिक बन सकता है।


जानिये इस कानूनी प्रावधान को-


लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति एडवर्स पजेशन (Adverse Possession)  के अनुसार लगातार 12 साल तक किसी जगह पर कब्जा किए हुए है या किराए पर बिना किसी आपत्ति के रह रहा है तो वह बिजली पानी जैसे सबूत दिखाकर अपना मालिकाना हक (property ownership) जता सकता है। इसके बाद उसे कोई वहां से जबरदस्ती नहीं हटा सकता।


मकान से नहीं निकाला जा सकता जबरदस्ती-


ऊपर बताए गए एडवर्स पजेशन के नियम के अनुसार जब कोई कब्जाधारी या किराएदार (kirayedar ke adhikar) किसी प्रोपर्टी पर कंटीन्यू 12 साल तक रहने के बाद अपना मालिकाना हक जताता है तो उसे वहां से जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता।

मकान में किराएदार (tenant's property rights) के रूप में रहता है तो भी उसे जबरन नहीं निकाला जा सकता। ऐसे में वह कानून का सहारा ले सकता है। इस स्थिति में कोई उसे वहां से हटाना चाहता है तो उसे भी कानूनी प्रक्रिया (legal process for property possession) अपनानी होगी। बलपूर्वक उसे वहां से हटाया नहीं जा सकता। 


क्या कदम उठाएं प्रोपर्टी मालिक-


प्रोपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए प्रोपर्टी मालिक को एक तो प्रतिकूल कब्जे (Adverse Possession rights) का कानूनी प्रावधान जान लेना चाहिए और मकान को  रेंट एग्रीमेंट (rent agrement) बनवाने के बाद ही किराए पर देना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट केवल मकान मालिक ही नहीं किराएदार के हितों की भी रक्षा करता है। मकान मालिक के लिए रेंट एग्रीमेंट एक्स्ट्रा सुरक्षा है। इसके अलावा प्रोपर्टी या मकान के सभी डॉक्यूमेंट्स (property documents) अपने पास रखें।