Property Registry : घर की रजिस्ट्री कराते समय कर लें ये काम, लाखों रुपये की होगी बचत
Property Registry : घर खरीदना हर किसी का पहला सपना होता है, जब भी कहीं न कहीं से पैसों का जुगाड़ होता है तो लोग पहले आशियाने का सपना पूरा करते हैं। लेकिन आज बढ़ती महंगाई में प्रॉपर्टी खरीदना इतना आसान नहीं है। प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करावाते समय लाखों रुपये की बचत कर सकते हैं।

HR Breaking News - (Property Registry Rule)। अपना घर खरीदने का सपना हर किसी का होता है। इसके लिए लोग मेहनत करते हैं और पैसा जमा करते हैं। लेकिन बढ़ती महंगाई के इस दौर में प्रॉपर्टी खरीदना इतना भी आसान नहीं है। पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट में तेजी से ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही है।
प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसे अपने नाम कराने पर भी पैसे खर्च होते हैं। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री (Property Registry) कराने और इसपर भारी-भरकम टैक्स देना पड़ता है। आज हम आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जुड़े खास टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनके जरिए आप मोटी बचत कर सकते हैं।
पत्नी के नाम रजिस्ट्री कराने पर होगी लाखों की बचत -
जब नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी कीमत पर स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty Charges) लगती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 C के तहत इस पर 1.50 लाख रुपये तक टैक्स छूट पा सकते हैं। लेकिन, यदि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पत्नी के नाम करवाई जाए या फिर उसमें उसका नाम शामिल किया जाए तो आप टैक्स रिबेट में मैक्सिमम 3 लाख तक का डिडक्शन पा सकते हैं।
स्टाम्प ड्यूटी में छूट -
बता दें कि देश के अलग-अलग राज्यों में प्रॉपर्टी से जुड़े नियम (Property Rules) अलग-अलग हैं। देश के लगभग सभी राज्यों में महिलाओं को रजिस्ट्री पर पुरुषों के मुकाबले छूट दी जाती है। रजिस्ट्री (Registry Charges) पर यह छूट की सीमा राज्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति राजस्थान में अपनी पत्नी के साथ संयुक्त रूप से प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसे रजिस्ट्री पर 0.5 प्रतिशत की छूट मिलती है।
वहीं, अगर पुरष दिल्ली में अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 6 प्रतिशत रजिस्ट्री फीस चुकानी होती है लेकिन, अगर वही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री (Property Registry Charge) महिला के नाम पर की जाती है तो 4 प्रतिशत रजिस्ट्री चार्ज देना होगा। यानी दिल्ली में 50 लाख रुपये का कोई घर खरीदते हैं, तो पुरुषों को 3 लाख रुपये बतौर रजिस्ट्री देनी होगी, जबकि महिलाओं को सिर्फ 2 लाख रुपये ही देने पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि यहां आपको पूरी 1 लाख रुपये की बचत होगी।
लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदने पर होगी बचत -
यदि आप कोई प्रॉपर्टी लोन (property loan) लेकर खरीदते हैं तो उस चुकाए गए ब्याज पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन पा सकते हैं। यदि पत्नी के नाम पर होम लोन (Home Loan) लेते हैं, तो आपको दोगुना प्रॉफिट निकाल सकते हैं कई बैंक ऐसी सुविधाएं देते हैं। वहीं, यदि आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचकर दूसरा घर खरीदना चाहते हैं, सेक्शन 54 के तहत टैक्स में डिडक्शन का का लाभ ले सकते हैं।
खरीदने के 2 साल बाद प्रॉपर्टी बेची तो लगेगा कैपिटल गेन टैक्स
यदि आपने कहीं पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उस प्रॉपर्टी को खरीदे हुए दो साल या फिर ज्यादा समय हो चुका है और अब आप उस प्रॉपर्टी को बेचने की तैयारी कर रहे हैं तो इसपर 12.5 प्रतिशत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long Term Capital Gain Tax rule) देना होगा। यहां आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि आपको प्रॉपर्टी बेचकर किसी दूसरी जगह पर मकान या जमीन लेनी है तो उसे बेचने में देरी न करते हुए दो साल से पहले ही सौदा कर लें।
ओल्ड टैक्स रिजीम में ऐसे पा सकते हैं छूट -
यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम (old tax regime) में हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C और 24(b) सहित कई अन्य सेक्शन के तहत अपने होम लोन (Home Loan) पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
सेक्शन 80C होम लोन लेते समय शुरुआत में प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना पड़ता है। किसी भी फाइनेंशिलय ईयर में सेक्शन 80C के तहत मूलधन चुकाने पर 1.5 लाख रुपये तक का इनकम टैक्स (income tax) में डिडक्शन मिलता है।