1 रुपये का नोट RBI नहीं करता जारी, ना ही गवर्नर के होते साइन, जानिये कौन है इसका माईबाप

HR Breaking News : (1Rupee note update) आपने 1 रुपये के नोट को तो कई बार देखा होगा। इसे लेकर कई खास बातें हैं, सबसे खास बात तो यह है कि बाकी सभी छोटे-बड़े नोट छापने वाला आरबीआई इस नोट को नहीं छापता है। इस नोट(RBI one rupee note)को लेकर और भी कई फैक्ट हैं, जिनके बारे में लोग अनजान हैं। इस नोट पर आपको गवर्नर के साइन भी नहीं मिलेंगे। सबसे छोटे इस नोट को लेकर कई बड़ी बातें हैं, जो आप इस खबर के जरिये जान सकते हैं, आइये बताते हैं आपको इस नोट से जुड़ी कई अहम बातें।
दो बार छापा गया है इस नोट को -
देश में एक से लेकर दो, पांच, दस, बीस, पचास, 200 और 500 का नोट (500 rupee note) प्रचलन में हैं। इनमें से कई नोट नए तो कुछ को दो बार भी छापा गया है। इसमें 1 रुपये का नोट भी शामिल है। दो बार एक रुपये के नोट की छपाई (RBI notes) को बंद भी किया जा चुका है। अब ये नोट कम ही लोगों की जेब में मिलता है।
जानिये इस खास नियम को -
करेंसी से जुड़ी हर जिम्मेदारी आरबीआई (RBI notes fact)की है, लेकिन इस नोट पर आरबीआई की कोई गारंटी नहीं छपी होती और न ही इस पर गवर्नर के साइन होते हैं। यह नोट छापने के लिए आरबीआई के अधीन क्यों नहीं आता, इसके लिए एक नियम जिम्मेदार है। कानून में भारतीय करेंसी (indian currency) को लेकर भी प्रावधान हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (indian currency facts) के अधिनियम 1934 की धारा 24 के अनुसार आरबीआई सारे नोट छापता है लेकिन 1 रुपये का नोट नहीं छापता। इसका कारण यह है कि कानून में 1 रुपये का जिक्र ही नहीं है। एक अन्य कारण के बारे में जिक्र करें तो इस नोट की छपाई बंद होने के कारण यह नोट नहीं छापा जाता।
पहली बार कब छपा था यह नोट -
1 रुपये का नोट पहली बार 30 नवंबर 1917 को छापा गया था, इसके बाद इसे बंद कर दिया गया। जब आरबीआई का अधिनियम 1934 (RBI 1934 act) बना तो तब इस नोट की छपाई बंद थी। माना जाता है कि इस कारण इस नोट की छपाई ही बंद कर दी गई थी। 1940 में फिर से इस नोट को दोबारा छापा गया था। 1 रुपये का नोट आरबीआई (RBI one rupee note) नहीं बल्कि इसे छापने का जिम्मा सरकार ने लिया है। तब से ही 1 रुपये के नोट और सिक्के बनाने का काम वित्त मंत्रालय करता है। इस नोट को पहले 1926 में बंद किया था, बाद में 1994 में भी इस नोट की छपाई बंद की गई थी।
कौन करता है इस नोट पर साइन -
एक रुपये के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के नहीं, बल्कि वित्त सचिव के साइन होते हैं। क्योंकि यह वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। बाकी सभी छापे गए नोटों पर आरबीआई गवर्नर साइन (RBI note sign) करते हैं।
1 रुपये के सिक्के को लेकर RBI की जिम्मेदारी -
एक रुपये के नोट और सिक्के (1 rupee coin)को वित्त मंत्रालय ही जारी करता है, लेकिन इसकी सर्कुलेशन व प्रबंधन आरबीआई करता है। इसे मुद्रा में प्रचलन में आरबीआई (RBI) की देखरेख में रखा जाता है।
अब चलन में है या नहीं 1 रुपये का नोट-
एक रुपये के नोट को लेकर अनेक लोग कंफ्यूज हैं कि यह प्रचलन में है या नहीं। बता दें कि ये नोट आज भी प्रचलन में है। सरकार की ओर से 10000, 5000, 1000 और 2 हजार के नोट बंद कर चुकी (Indian currency facts) है। लेकिन एक रुपये का नोट आज भी चलता है।