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करोड़ों बैंक ग्राहकों के हित में RBI का बड़ा फैसला, सभी बैंकों को जारी किए आदेश

RBI New Update : देशभर के बैंकों व बैंक उपभोक्ताओं के लिए आरबीआई समय-समय पर नए नियम लागू करने सहित निर्देश भी देता रहता है। अब करोड़ों बैंक उपभोक्ताओं के लिए आरबीआई (RBI) की ओर से नया अपडेट जारी किया गया है। RBI (reserve bank of india)ने बैंक ग्राहकों के हित में अब ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे करोड़ों बैंक उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकेगा। इस बारे में आरबीआई ने सभी बैंकों को आदेश भी दे दिए हैं।

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 RBI New Update : करोड़ों बैंक ग्राहकों के हित में आरबीआई का बड़ा फैसला

Hr Breaking News (RBI new guidelines) :  बैंकिंग कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने व बैंक उपभोक्ताओं को  सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अहम कदम उठाया है। अक्सर बैंक उपभोक्ताओं को कई तरह की वित्तीय असुविधाओं की शिकायत रहती है, इसे देखते हुए आरबीआई (RBI new rules for banks) ने अहम फैसला लेते हुए बैंकों को सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के लागू होने के बाद बैंक ग्राहकों को तमाम समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा। आरबीआई के इस कदम को बैंक ग्राहकों के हित में सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है।

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ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक होंगे जिम्मेदार

 

आरबीआई के नए नियमों व निर्देशों के अनुसार अगर अब एटीएम से पैसे निकालते समय ट्रांजेक्शन फेल (transaction fail new rules)हो जाती है या खाते से पैसे कट जाते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि बैंक इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसे मामलों में अब तक यह व्यवस्था है कि बैंक एक तय की गई समय अवधि में ये पैसा रिफंड कर देता है। 
नए निर्देशों के अनुसार इन मामलों में अगर बैंक रिफंड की तय समय सीमा में ऐसा नहीं करता है तो बैंक को जुर्माना भरना पड़ेगा और बैंक को ट्रांजेक्शन फेल (RBI rules for failed transaction) होने वाली खाते से कटी राशि वापस करनी होगी। पेनाल्टी के तौर पर बैंक को देरी किए गए हर दिन के अनुसार 100 रुपये भरने होंगे। बता दें इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का खास नियम भी है।

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जान लें RBI का यह नियम


RBI ने एक सर्कुलर जारी कर बैंकों को TAT (turn around time) को बराबर करने के निर्देश दिए थे। इसमें देरी होने पर ग्राहकों को मुआवजा देने की बात भी कही है। किसी बैंक ग्राहक की ट्रांजेक्शन फेल होती है और खाते से कटे पैसे तय समय सीमा में नहीं लौटाए गए तो बैंक इसके लिए जिम्मेदारी होगा तथा पेनॉल्टी के तौर पर जुर्माना देगा। ट्रांजेक्शन फेल (RBI rules for transaction fail) के मामले में पैसे लौटाने के निर्धारित समय से जितने दिन की देरी होगी, उसी अनुसार हर रोज के 100 रुपये पेनॉल्टी (penalty) के तौर पर बैंक की ओर से भरे जाएंगे। 

 

पेनॉल्टी का यह होता है आधार


ट्रांजेक्शन फेल होने व खाते से पैसे कटने को लेकर हालांकि यह भी नियम है कि बैंक ट्रांजेक्शन (transaction fail ke niyam)किस तरह की थी और उसके फेल होने का कारण क्या रहा। इसके बाद ही सब जांच पड़ताल करते हुए बैंक जुर्माना देने या न देने के लिए प्रतिबद्ध होगा। 

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ट्रांजेक्शन फेल होने का ठोस कारण हो, जैसे कि  खाते में रुपये रहते हुए भी उस फेल हुई ट्रांजेक्शन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहा। वह बैंक की खामी में गिनी जानी चाहिए। ऐसा होने पर अगर आपके पैसे तय समय में वापस खाते में नहीं आते हैं तो आप बैंक से जुर्माना लेने की मांग कर सकते हैं या दावा जता सकते हैं।

 

बैंकों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान


बैंक ट्रांजेक्शन फेल होने के मामलों में बैंकों पर जुर्माना लगाने का भी एक खास प्रावधान है। अगर आपकी और से ATM से ट्रांजेक्शन (ATM transaction fail hone) की गई है और बिना कैश निकले खाते से पैसे कट गए तो बैंक को ट्रांजेक्शन वाले दिन से लेकर 5 दिनों के बाद तक ये लौटाने होंगे। ठोस कारण जानने के बाद व इस नियम के उल्लंघन पर ही बैंक पर जुर्माना लग सकता है।

 

इस तरह ट्रांजेक्शन फेल होने पर क्या होगा?

एटीएम के अलावा कार्ड टू कार्ड भी ट्रांजेक्शन (card to card transaction rules) की जाती हैं। अगर कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर फेल हो जाए या संबंधित व्यक्ति के खाते में रुपये न पहुंचें और खाते से पैसे कट जाएं तो बैंक को ट्रांजेक्शन टाइम के जोड़कर हुए दो दिन में ये पैसे लौटाने होंगे। ऐसा न करने पर तीसरे दिन से बैंक को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना   देना होगा।
 

UPI से ट्रांजेक्शन फेल होने पर यह है नियम


एटीएम व कार्ड टू कार्ड ट्रांजेक्शन के अलावा UPI के तहत PoS (Point of Sale) कार्ड ट्रांजेक्शन या IMPS (immediate payment service) के तहत आपके खाते से पैसे कट जाते हैं और संबंधित व्यक्ति के खाते में भी पैसे नहीं जाते हैं तो RBI के नियमों के अनुसार इन्हें वापस करने के लिए बैंक एक दिन का समय दिया गया है। इस तय समय में ये पैसे नहीं आते हैं तो बैंक को इसके लिए जुर्माना देना होगा।