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सिबिल स्कोर पर RBI ने बनाए 6 नए नियम, करोड़ों लोगों को होगा फायदा

Reserve Bank of India CIBIL Score Rules : क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर आज के समय में सिर्फ दो नंबर नहीं, बल्की लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। यह दो नंबर बैंकों के साथ हमारे लेने देन का एक आइना है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सरकार की ओर से अधिकृत एक निजी संस्था लोगों के सिबिल स्कोर (CIBIL score) को कैलकुलेट करती है। वहीं आरबीआई ने सिबिल स्कोर को लेकर अब छह नियम बना दिए हैं। जो करोड़ों बैंक उपभोक्ताओं को जानने जरूरी हैं। 

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Reserve Bank of India CIBIL Score Rules : सिबिल स्कोर पर आरबीआई ने बनाए 6 नए नियम

Hr Breaking News (Reserve Bank of India) : सिबिल स्कोर एक तीन अंकों का नंबर होता है। इसके हिसाब से बैंक तय करते हैं कि आपको लोन मिलेगा या नहीं। सिबिल स्कोर कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। सबसे पहला फैक्टर तो यहीं है कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं या फिर कोई और सामान ईएमआई पर लेते हैं तो वह समय पर जा रहे हैं या नहीं। इसी के आधार पर सिबिल स्कोर (CIBIL score) चलता है। 
इसके अलावा बिलों के भूगतान भी सिबिल स्कोर में रोल प्ले करते हैं। सिबिल स्कोर को लेकर आरबीआई (RBI rules) की तरफ से 6 नियम बनाए गए हैं। इनसे उपभोक्ता को सीधा फायदा होगा। 

दरअसल CIBIL Score को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) को कई शिकायतें मिल रही थी। इसके चलते ही आरबीआई ने पहले 5 नियम बनाए थे। इसके बाद अब एक और नियम इनमें एड किया गया है। यानी इनको लेकर अब छह नियम बन चुके हैं। जिनकों आपको जानना बहुत जरूरी है। इससे आप अपना सिबिल स्कोर (credit score) अच्छा रखने में भी प्रयोग में ला सकते हैं। अच्छा सिबिल स्कोर होने के मतलब है आपको बैंक से आसान लोन मिल जाएगा। 

 

RBI का पहला नियम


आरबीआई (RBI credit score) के पहले नियम के अनुसार हर हर 15 दिन में सिबिल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर अपडेट किया जाएगा। यह नियम जनवरी के पहले दिन से ही लागू होगा। आरबीआई ने साफ कया है कि बैंक और लोन देने वाली संस्थाएं हर 15 दिन में सिबिल डाटा को अपडेट करें। इसे सख्ती से लागू किया जाए। आरबीआई के गवर्नर ने इसकी घोषणा की थी। इसमें उपभोक्ताओं का सिबिल स्कोर (CIBIL score rules) हर माह 15 तारीख और महीने के आखिर में अपडेट हो सकता है। इसमें क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां अपने हिसाब से भी तिथियां तय कर सकती हैं। क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को उपभोक्ता की सिबिल इंफॉर्मेशन हर माह सीआईसी को जरूरी रूप से देनी होगी। 

 

RBI का दूसरा नियम


भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) का दूसरा नियम क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों से कहता है कि जब भी कोई बैंक या लोन देने वाली संस्था, किसी भी उपभोक्ता की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करती है तो उक्त उपभोक्ता को क्रेडिट स्कोर (credit score) करने की जानकारी भेजनी होगी। वह ईमेल या मेसेज से दी जा सकती है। आरबीआई ने ये नियम लगातार मिल रही शिकायतों के चलते बनाया है। 

 

सिबिल स्कोर को लेकर RBI का तीसरा नियम


आरबीआई (RBI update) का तीसरा नियम बताता है कि रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने का कारण जरूर बताना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुताबिक मान लो उपभोक्ता की किसी रिक्वेस्ट को अस्वीकार करता है तो इसमें ऐसे ही अस्वीकार नहीं कर सकते। उपभोक्ता को उसको अस्वीकार करने के कारण बताने होंगे।  

 

सिबिल स्कोर को लेकर चौथा नियम


आरबीआई के चौथे नियम के मुताबिक सिबिल अथवा क्रेडिट (CIBIL company) कंपनियों हर साल वर्ष में एक बार निशुल्क पूरे क्रेडिट स्कोर की जानकारी अपने उपभोक्ता को देनी होगी। इसके लिए कंपनी को एक लिंक या विंडो अपनी वेबसाइट पर डालना होगा, जिससे ग्राहक अपने पूरे साल के सिबिल स्कोर व क्रेडिट हिस्ट्री को देख सके। 

नोडल अधिकारी का होना जरूरी

 
आरबीआई (Reserve Bank of India update) के अनुसार अगर किसी उपभोक्ता की डिफॉल्ट को रिपोर्ट बना रहे हैं तो इसकी जानकारी पहले उपभोक्ता तक पहुंचानी होगी। इसके बाद ही ये एक्सन लिया जाए। इसकी जानकारी बैंक आदि मैसेज या ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा बैंको में क्रेडिट स्कोर से संबंधित जानकारियों और समस्याओं के लिए नोडल अधिकारी का होना जरूरी है।  

RBI का छठा नियम, देना होगा प्रति दिन हर्जाना


आरबीआई (Reserve Bank of India rules in hindi) के अनुसार क्रेडिट इन्फॉर्मेशन की कंपनी को 30 दिन में शिकायत का निपटारा करना होगा। तीस दिन में शिकायत का निपटारा न होने पर प्रति दिन 100 रुपये का हर्जाना लगेगा। लोन देने वाली कंपनी को 21 दिन में अपने पास से शिकायत निपटानी होगी। वहीं इसके बाद क्रेडिट ब्यूरो के पास 9 दिन का समय रहेगा। माल लो 21 दिन के अंदर बैंक समाधान के लिए क्रेडिट ब्यूरो को फॉवर्ड नहीं करता है तो जुर्माना बैंक पर लगेगा। इसके बाद 9 दिन कें क्रेडिट ब्यूरो शिकायत को नहीं निपटाता है तो यह जुर्माना क्रेडिट ब्यूरो पर लगेगा।