2000 रुपये का नोट बदलवाने के लिए कितनी बार लाइन में खड़े हो सकते हैं, RBI ने बताया
2000 रुपये का नोट बंद होने की खबर को सुनते ही लोगों में अफरातफरी मच गई। लोग बैंकों, दुकानों, पेट्रोल पंपों पर नोटों को यूज करने लगे। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं इसी बीच एक सवाल ये भी है कि 2000 रुपये का नोट बदलवाने के लिए एक शख्स कितनी बार लाइन में लग सकता है। आइए जानते हैं इस सवाल के बारे में पूरी डिटेल से।
HR Breaking News (नई दिल्ली)। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की। इससे लोगों में अफरातफरी फैल गई और वे अगले दिन यानी शनिवार को सुबह-सुबह नोट बदलने के लिए बैंक पहुंच गए। नोट बदलने की सुविधा 23 मई से उपलब्ध है, लेकिन कई ग्राहक शनिवार को 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए अपनी शाखाओं में पहुंच गए।
उन्हें समझाकर वापस भेज दिया गया। इन नोटों को बैंक खातों में जमा करने या बदलने के लिए जनता को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। यानी 2,000 रुपये का नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बना रहेगा, जबकि नवंबर, 2016 की नोटबंदी में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों को रातोंरात अमान्य कर दिया गया था। यही वजह है कि लोगों में आरबीआई की घोषणा के बाद अफरातफरी मच गई और नोट बदलने के लिए अगले ही दिन बैंक पहुंच गए।
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इस बीच देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के जनरल मैनेजर्स को पत्र लिखकर कहा है कि आम जनता को एक बार में कुल 20,000 रुपये तक के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होगी। ऐसे नोटों को अपने खाते में जमा करने के लिए रिजर्व बैंक ने कोई सीमा नहीं तय की है।
इसके लिए ‘अपने ग्राहक को जानो’ (KYC) मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। बैंक ने 20 मई के सर्कुलर में कहा, ‘एक्सचेंज के समय कोई पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।’ एसबीआई ने अपने स्थानीय प्रधान कार्यालयों को जनता के लिए सभी तरह के सहयोग की व्यवस्था करने को कहा है।
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कितनी बार हो सकते हैं लाइन में खड़े
हालांकि 2,000 रुपये के नोट को बदलने को लेकर अब भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। मसलन इसके लिए आप कितनी बार लाइन में खड़े हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए कोई कितनी भी बार कतार में खड़ा हो सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। आरबीआई की जानकारी के मुताबिक आप 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक अपने नोट बैंक से बदल सकते हैं। यानी आपके पास चार महीने का वक्त है।