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Supreme court : शादी के बाद क्या किसी दूसरे के साथ बना सकते हैं रिश्ता, जानिए क्या कहता है कोर्ट

इन दिनों एक्सट्रामैरिटल अफेयर (Extramarital affair) की घटनएं आम सुनने को मिलती है और इसी को लेकर हाल ही में supreme court में एक केस पर सुनवाई हुई, क्या शादी के बाद किसी और के साथ बना सकते हैं संबंध, इसको लेकर क्या कहता हैं कोर्ट, आइये जानते हैं 

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जानिए क्या कहता है कोर्ट

HR Breaking News, New Delhi : पत्नी का था अफेयर पति ने की खुदखुशी, पति का था दूसरे महिला से संबंध पत्नी ने मांगा तलाक, जैसी खबरें अक्सर हम अखबरों में पढते हैं. या आसपास सुनने को मिलती हैं. कई बार इस तरह के संबंध के चलते पति या पत्नी डिप्रेशन में चले जाते हैं. उन्हें समझ में नहीं आता क्या किया जाए. Solution पर जाएं, उससे पहले जान लेते हैं कि क्या शादी के बाद किसी दूसरे के साथ संबंध बनाना अपराध है?

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शादी के बाद किसी दूसरे के साथ संबंध बनाना अपराध है?

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) IPC के Section 497 को रद्द कर चुका है. ये सेक्शन शादी के बाद दूसरे के साथ संबंध बनाने को अपराध बनाता था. कोर्ट ने साफ कहा है कि Adultery यानी शादी के बाद किसी दूसरे से संबंध बनाना जुर्म नहीं है. अब सवाल ये आता है कि अगर Adultery अपराध नहीं है तो क्या दूसरा पार्टनर चुपचाप ये सब देखता रहे. कुछ नहीं कर सकता. जी नहीं, ऐसा बिलकुल भी नहीं है. अगर पति या पत्नी का किसी दूसरे के साथ संबंध है तो दूसरे पार्टनर को कानून के तहत अधिकार मिला हुआ है.

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 सुप्रीम कोर्ट के वकील संदीप मिश्रा बताते हैं कि शादी के बाद कोई भी पार्टनर किसी दूसरे के साथ संबंध बनाता है तो दूसरा पार्टनर उससे तलाक ले सकता है. Adultery तलाक का एक बड़ा आधार है.

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उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब Adultery यानी विवाह के बाद किसी दूसरे के साथ संबंध गलत नहीं है. लेकिन इस आधार पर दूसरा पार्टनर तलाक ले सकता है. कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आपके पति या पत्नी का किसी दूसरे के साथ संबंध है, तो आप कोर्ट जाकर तलाक मांग सकते हैं.

आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले IPC के सेक्शन 497 के तहत संबंध बनाने वाले पुरुष को ही सजा मिलती थी. महिला इसमें दोषी नहीं मानी जाती थी. संबंधित महिला के पति की शिकायत पर ही मामला दर्ज होता था. इसमें एक तरह से असमानता थी.