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supreme court decision : घर की EMI और चेक बाउंस होने पर नहीं होगी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय

supreme court decision on EMI : अपने घर का सपना हर कोई देखता है। होम लोन व अन्य बैंकिंग की अन्य वित्तिय सहायताओं से लोग अपने सपने को पूरा भी कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसी अड़चन आ जाती है कि लोगों को मकान, फ्लैट, घर का कब्जा नहीं मिल पाता और बैंकों की ईएमआई (Bank EMI) का बोझ अलग से सिर पर रहता है। एक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने बड़ा फैसला दिया है। 

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supreme court decision : घर की EMI और चेक बाउंस होने पर नहीं होगी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय

Hr Breaking News (ब्यूरो) : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ईएमआई न भरने वालों और चेक बाउंस होने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले लोगों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (supreme court news) ने कहा है कि बैंकों या बिल्डर की तरफ से घर खरीदने वालों के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अनुसार शिकायत समेत अन्य कोई कार्यवाही नहीं होगी। 

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सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत


सर्वोच्च अदालत ने एनसीआर (National Capital Region) में अपने फ्लैट पर कब्जा नहीं मिलने पर परेशान हो रहे घर खरीदने वालों को बहुत बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट (supreme court order) ने आदेश दिए हैं कि ईएमआई भुगतान व चेक बाउंस के मामले में बैंक और अन्य फाइनेंशियल संस्थाएं कोई कार्रवाई नहीं करेगी और न ही कोई मामला चलेगा।

 

हाईकोर्ट के फैसले को बदला


सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के विरुद्ध याचिका दायर की गइ थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। हाईकोर्ट ने मकान खरीदने वाले कई लोगों की याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका करने वालों ने दरख्वास की थी कि बैंकों व फाइनेंशियल कंपनी को तब तक ईएमआई (EMI) न लेने के निर्देश दिए जाएं तब तक रियल एस्टेट डेवलपर उनके फ्लैट का कब्जा नहीं दे देता है। 

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लोगों ने खटखटाया supreme court का दरवाजा 


हाईकोर्ट की ओर से याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद मकान खरीदने वालों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा। साथ ही मामले में जांच की सहमति जताई। हाईकोर्ट के आदेश (High court Decision) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्ल भुइयां की बैंच ने बैंकों व अन्य को नोटिस जारी किए। 

 

सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला


सुप्रीम कोर्ट (supreme court) की बैंच ने 15 जुलाई को अपने आदेश में सभी मामलों पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके अनुसार कि बैंकों या बिल्डर की तरफ से घर खरीदने वालों के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अनुसार शिकायत समेत अन्य कोई कार्यवाही नहीं होगी। 

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अदालत ने कहा था कि अधिकतर बैंकों ने अपने जवाबी हलफनामे दे दिए हैं। अभी जिन्होंने जवाब नहीं दिया है। उनको दो सप्ताह का टाइम दिया था। दो सप्ताह के अंदर अंतिम आवश्यक कार्यवाही का मौका दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नई तारीख दी थी। वहीं हाईकोर्ट (High court) ने अपने आदेश में रिट याचिकाओं पर विचार करने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट का तर्क था कि याचिका लगाने वालों के पास ग्राहक संरक्षण अधिनियम, रियल एस्टेट विनियमन सहित कई कानूनों के अनुसार कई विकल्प मौजूद हैं।