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Supreme Court ने ख़ारिज कर दी INDIA नाम हटाने वाली याचिका, बताया ये कानून

देश का नाम INDIA से भारत बदलने को लेकर Supreme court के पास इस याचिका को सिरे से ख़ारिज कर दिया है और कोर्ट ने इसको लेकर ये तर्क दिया है और इस कानून के बारे में बताया है 

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HR Breaking News, New Delhi : भारत के नाम को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. विपक्षी दलों के अपने नए गठबंधन का नाम I.N.D.I.A. रखे जाने के बाद अब सरकार इस शब्द को ही हटाने की तैयारी कर रही है. ताजा मामला राष्ट्रपति के उस इनविटेशन का है, जो जी-20 समिट के लिए भेजा गया है. इसमें राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है. जिसे लेकर बवाल शुरू हो गया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीन साल पहले ही INDIA नाम बदलने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई थी?

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि संविधान में संशोधन कर इंडिया को भारत कर देना चाहिए. याचिका में कहा गया था कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से आया है, इसीलिए इस नाम को हटाया जाना चाहिए. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इंडिया का मतलब ही भारत है. तत्कालीन चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा, याचिकाकर्ता ने कोर्ट में इस मामले को क्यों उठाया, जबकि संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि 'इंडिया जो कि भारत है' (INDIA That is Bharat).

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संविधान में संशोधन की मांग
इस दौरान याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मांग को संबंधित मंत्रालय के सामने भेजने की इजाजत दी जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया. याचिका में संविधान के अनुच्छेद-1 का जिक्र किया गया था, जिसमें इंडिया नाम का इस्तेमाल किया गया है, इसी अनुच्छेद में संशोधन की याचिकाकर्ता ने मांग की थी. 

इसके बाद अब एक बार फिर इंडिया शब्द को लेकर बवाल शुरू हो गया है. राष्ट्रपति के इनविटेशन लेटर के सामने आने के बाद तमाम विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. विपक्षी दलों ने पूछा है कि कल अगर किसी गठबंधन का नाम भारत पर रखा जाता है तो क्या बीजेपी इसे भी बदल देगी?

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