Supreme Court : संपत्ति जब्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय, ऐसे केस में प्रोपर्टी जब्त नहीं कर सकती पुलिस
Supreme Court decision : पुलिस की ओर से कई बार मामलों में संपत्ति की जब्ती की जाती है। कई मामलों में तो देखने को मिला है कि पुलिस प्रोपर्टी पर बुलडोजर चला देती है। लेकिन इन सबके लिए नियम और कानून बने हुए हैं। कई परिस्थितियां ऐसी होती है जब पुलिस (Police rights) आपकी संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऐसे ही एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।

Hr Breaking News (supreme court update) : संपत्ति जब्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court decision) के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस कब किसी की संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती है।
हर परिस्थिति में पुलिस किसी की आरोपी की संपत्ति (Property) को जब्त नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये बात साफ कर दी है। कोर्ट ने बोम्बे हाईकोर्ट के फैसले से सहमति जताई है और बॉम्बे हाईकोर्ट (High court) के फैसले को बरकरार रखकर महाराष्ट्र सरकार को झटका दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पुलिस के संपत्ति जब्त करने के अधिकार को लेकर एक केस पहुंचा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court decision) ने कहा कि पुलिस को जांच के दौरान आरोपी की अचल संपत्ति (Immovable property) को जब्त करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी की आपराधिक की जांच के दौरान अचल संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकती है।
यह था मामला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ये फैसला सुधीर वसंत कर्नाटकी बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में दिया है। इस केस में साफ कहा गया है कि पुलिस को जांच जारी रहने के दौरान आरोपी की अचल संपत्ति को जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है।
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बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा था कि पुलिस जांच (police check) के दौरान अचल संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी (CRPC) की धारा 102 में पुलिस को अवैध संपत्तियों को जब्त और कुर्क करने अधिकार शामिल नहीं है।
सरकार ने की थी फैसला बदलने की मांग
महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट (High court) से केस हारने के बाद इसको पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट (supreme court) का रूख किया। इस फैसले को पलटने की मांग की गई। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट का तर्क था कि संपत्ति कुर्क करने के अधिकार पुलिस (Police rights) को मिलते हैं तो इसका दुरुपयोग होने की संभावना है। महाराष्ट्र सरकार का तर्क था कि आरोपियों के बैंक खाते और अवैध संपत्ति को कुर्क कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court order) का आदेश पढ़ने वाले जस्टिस संजीव खन्ना ने बताया कि फैसला सहमति से लिया गया है। वहीं, न्यायमूर्ति गुप्ता ने फैसले के पीछे कुछ ज्यादा कारण दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने सीआरपीसी (CRPC) की धारा 102 की व्याख्या की है। इसके अनुसार पुलिस को किसी केस में जांच के दौरान किसी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार नहीं है। फैसले में कहा गया है कि सीआरपीसी (CRPC) की धारा 102 के अनुसार पुलिस को जांच दौरान अचल संपत्ति को जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है।
प्रोपर्टी को जब्त करने का अधिकार
वहीं, सीआरपीसी (CRPC) की धारा 102 (1) में पुलिस को जांच के दौरान आरोपी की अचल संपत्ति को सीज अथवा जब्त करने का अधिकार दिया गया है। गलत तरीके से हासिल की गई अवैध संपत्ति संपत्ति को जांच में जब्त किया जा सकता है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट (Supreme court decision) ने इस धारा की विस्तृत व्याख्या कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पुलिस को आपराधिक केस की जांच में अचल संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार नहीं मिलेगा।