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केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में supreme court का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट का आदेश पलटा

Supreme Court Decision :केंद्रीय कर्मचारियों के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को भी पलट दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े मामलों में राज्य को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मामले में कुछ ओर फैसला दिया था।

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Supreme Court Decision : केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

HR Breaking News (supreme court)- सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले के विरूद्ध केस गया था। सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट (supreme court case) में यह अपील की गई थी। दरअसल, आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले में सेंट्रेल एक्साज विभाग के अधिकारी ए सतीस पर जांच का मामला आया। सीबीआई (CBI) सेंट्रल एक्साइज विभाग के अधिकारी ए सतीश कुमार के खिलाफ रिश्वतखोरी के 2 मामलों (court case) में जांच कर रही थी। 

 

हाईकोर्ट ने रद्द की जांच
 

यह मामला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (court case decision) में जा पहुंचा। हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच को रद्द कर दिया। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत यह मुकदमे दर्ज किए गए थे। यानी, केंद्रीय कानून (central law) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जांच की जा रही थी।

 

supreme court ने कही ये बात
 

सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने मामले में कहा कि किसी भी राज्य में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारी पर मामला दर्ज करने को किसी प्रकार की राज्य सरकार (state govt) की मंजूरी देने की जरूरत नहीं है। राज्य में काम कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारी पर सीबीआई (CBI) कोई केस दर्ज करना चाहे तो राज्य सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। 

 

 

उच्च न्यायालय ने कही थी ये बात
 

दरअसल, आरोपी ने हाईकोर्ट (High Court) में दलील दी थी कि अविभाजित आंध्र प्रदेश में सरकार ने 1990 में सीबीआई (CBI) को जांच की सामान्य सहमति दी थी। जबकि 2014 में आंध्र प्रदेश दो राज्यों में बंट गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्य बन गए हैं। जिसके बाद यह सामान्य सहमति अब खत्म हो गई है। हाईकोर्ट (court case) ने मामले में उक्त कर्मचारी पर सीबीआई की एफआईआर को रद्द कर दिया था।

 

 

 

supreme court ने कही ये बात
 

सुप्रीम कोर्ट (supreme court) के जस्टिस सीटी रविकुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी की दलील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई को जांच के लिए रास्ता मिल गया है। 

 

अविभाजित आंध्र प्रदेश के नियम रहेंगे जारी
 

सुप्रीम कोर्ट (supreme court decision) ने कहा कि आंध्र प्रदेश में विभाजन से पहले लागू कानून, दो राज्यों में विभाजित होने के बाद भी लागू रहेंगे। यह कानून तब तक लागू रहेंगे, जब तक राज्य सरकार कानून को बदल नहीं देती है। 

केंद्र सरकार कर्मचारी पर जांच का अधिार 
 

सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने यह भी साफ किया कि यह मामला केंद्र सरकार के कर्मचारी के विरूद्ध है। कर्मचारी पर केस भी केंद्रीय कानून के तहत ही है। इस स्थिति में मुकदमा दर्ज करने के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से इजाजत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।