Supreme Court का बड़ा फैसला, नेशनल हाईवे के लिए जमीन देने वालों को मिलेगा ये लाभ
Supreme Court - सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे (National Highway) के लिए जमीन देने वाले भूमालिकों को राहत प्रदान की है. कोर्ट ने नेशनल हाईवे एक्ट की धारा-3 जे को गैर संवैधानिक करार दिया... कोर्ट के इस फैसले को विस्तार से जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-

HR Breaking News, Digital Desk- सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे (National Highway) के लिए जमीन देने वाले भूमालिकों को राहत प्रदान की है. कोर्ट ने नेशनल हाईवे एक्ट की धारा-3 जे को गैर संवैधानिक करार दिया, जो कहती थी कि नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित जमीन (Land acquired for National Highway) पर भूमि अधिग्रहण कानून लागू नहीं होगा. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अधिगृहीत जमीन (acquired land) पर भूमि अधिग्रहण एक्ट लागू होगा. इसका मतलब है कि जमीन के मालिकों को भूमि की कीमत के साथ उचित मुआवजा और ब्याज भी मिलेगा.
जस्टिस रोहिंटन नरीमन और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने नेशनल हाईवे एक्ट (National Highway Act) की धारा 3 जे को असंवैधानिक करार दिया है. जिसके तहत नेशनल हाइवे के लिए ली जाने वाली ज़मीन भूमि अधिग्रहण के दायरे में नहीं आती थी. दरअसल सरकार ने 1997 में NHAI एक्ट में संसोधन कर इस धारा को जोड़ा था. इससे पहले NHAI के लिए ली गई ज़मीन भी भूमि अधिग्रहण के दायरे में आती थी.
इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी दायर कर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. पंजाब में नेशनल हाईवे के लिए ज़मीन अधिग्रहण करने के बदले मिले पेमेंट (Payment) से नाखुश एक शख्श ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जमीन मालिक को भूमि अधिग्रहण कानून की तर्ज पर मुआवजा और ब्याज भी देना होगा. इस आदेश के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.