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Tenancy Law : इतने साल बाद किराएदार का हो जाएगा मकान, प्रोपर्टी मालिक जान लें कानूनी प्रावधान

property possession : किराएदार जिस मकान में रहता है, एक दिन उसी मकान का मालिक भी बन जाता है। यह सुनने में बेशक अटपटा लगे, लेकिन कानून के अनुसार बिल्कुल सच है। अधिकतर प्रोपर्टी मालिक (property owner's rights) इस बात से अनजान ही हैं। लगातार इतने साल तक किराए पर रहने के बाद किराएदार ही मकान का मालिक होगा। अगर कोई मकान या प्रोपर्टी (property knowledge) किराए पर देते हैं तो पहले इस कानूनी प्रावधान को जरूर जान लें।

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Tenancy Law : इतने साल बाद किराएदार का हो जाएगा मकान, प्रोपर्टी मालिक जान लें कानूनी प्रावधान

HR Breaking News - (tenant's property rights)। एक्स्ट्रा कमाई के चक्कर में अपनी प्रोपर्टी  (property disputes) को किराए पर देकर आप उसे गंवा भी सकते हैं। यह  बात तब समझ में आती है, जब बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत से लोग अपने मकान को किराए पर दे देते हैं और एक दिन वह किराएदार ही उस मकान पर अपना अधिकार (property rights) जताने लगता है।

फिर वह कानून का सहारा लेकर उस प्रोपर्टी (tenant rights on property) या मकान का मालिक बन बैठता है। उसे वहां से फिर जबरदस्ती भी नहीं निकाला जा सकता। यह प्रावधान कानून में भी दिया गया है, जिसे जानना बेहद जरूरी है।

 

 


कितने साल बाद किराएदार जता सकता है हक-


प्रोपर्टी मालिकों (property ownership) को कोई भी मकान या प्रोपर्टी किराए पर देने से पहले एडवर्स पजेशन के नियम के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। इसे प्रतिकूल कब्जे (Adverse Possession rule) का नाम भी दिया गया है। कोई व्यक्ति लगातार 12 साल तक किसी मकान या प्रोपर्टी में बेरोकटोक रहता है, तो वह कुछ सबूत पेश करके उस मकान का मालिकाना हक (landlord's property rights)  पा सकता है। 

कानून में यह है प्रावधान-


भारतीय कानून में निजी व सरकारी संपत्ति पर अधिकारों को लेकर अलग अलग प्रावधान हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 में निजी संपत्ति को लेकर एडवर्स पजेशन (Adverse Possession) की बात कही गई है। इसके अनुसार प्रावधान है कि 12 साल तक लगातार किसी मकान या प्रोपर्टी पर किसी का कब्जा है या किराए पर रह रहा है, तो वह बिजली पानी जैसे सबूत पेश करके मालिक (property ownership) होने का दावा कर सकता है। इसलिए प्रोपर्टी मालिक को हमेशा प्रोपर्टी के सभी डॉक्यूमेंट (property documents) अपने पास संभालकर रखने चाहिए।

किराएदार को नहीं निकाला जा सकता जबरदस्ती-


किराएदारी कानून के अनुसार देखें तो मकान किराए पर देने से पहले रेंट एग्रीमेंट (rent agrement) जरूर बनवा लेना चाहिए। कोई किराएदार (kirayedar ke adhikar) किसी मकान में (tenant's property rights) 12 साल तक लगातार रहता है तो भी उसे वहां से बिना कानूनी प्रक्रिया (legal process for property possession) के जबरन नहीं निकाला जा सकता। 


कब्जाधारी ले सकता है कानून का सहारा -


12 साल तक लगातार किसी मकान या प्रोपर्टी पर लगातार कब्जा रखने वाले को घर से बाहर करना है तो इसके लिए कोर्ट जाना होगा और कोर्ट सबूत आदि देखकर निर्णय देगी। इस स्थिति में जबरदस्ती या बलपूर्वक किराएदार को घर से निकाला तो वह 12 साल तक नियमित कब्जाधारी (Adverse Possession rights) होने की बात कहकर आपके खिलाफ कोर्ट जाने का अधिकार रखता है।

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